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Noida News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जारचा थाना क्षेत्र में युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी राजकिशोर की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूद साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।
आत्महत्या करने वाले युवक सोयल के पिता महबूब अली ने 9 दिसंबर 2025 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पिता के अनुसार, सोयल का उन्हीं की कंपनी में काम करने वाले रामराज उर्फ पप्पू और राजकिशोर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद रामराज और राजकिशोर सोयल को लगातार ब्लैकमेल करने लगे। दोनों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। इससे वह बुरी तरह दहशत में था और उसने आत्मतहत्या कर ली थी। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को केवल सह-आरोपी रामराज का परिचित होने के कारण झूठे मामले में फंसाया गया है, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जारचा थाना क्षेत्र में युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी राजकिशोर की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूद साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।
आत्महत्या करने वाले युवक सोयल के पिता महबूब अली ने 9 दिसंबर 2025 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पिता के अनुसार, सोयल का उन्हीं की कंपनी में काम करने वाले रामराज उर्फ पप्पू और राजकिशोर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद रामराज और राजकिशोर सोयल को लगातार ब्लैकमेल करने लगे। दोनों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। इससे वह बुरी तरह दहशत में था और उसने आत्मतहत्या कर ली थी। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को केवल सह-आरोपी रामराज का परिचित होने के कारण झूठे मामले में फंसाया गया है, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया।
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