{"_id":"69aacd1d7c53db764a09b802","slug":"bail-granted-to-accused-arrested-in-police-encounter-noida-news-c-23-1-lko1064-89342-2026-03-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी को जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी को जमानत
विज्ञापन
विज्ञापन
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दादरी थाना क्षेत्र में मई 2025 में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी करन अदालत ने जमानत दी है। अभियोजन के अनुसार, 23 मई 2025 को पुलिस ओमीक्रॉन-1ए के पीछे संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर तीन युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे बाइक तेजी से भगाकर भागने लगे। आरोप है कि पीछे बैठे युवक ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। पुलिस के पीछा करने पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद आरोपी झाड़ियों की ओर भागने लगे।
पुलिस के अनुसार, इस दौरान आरोपी करन और उसके दो साथियों को पकड़ लिया गया था। करन के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोबाइल बरामद होने का दावा किया गया था। आरोपियों ने मोबाइल स्नेचिंग की घटनाओं में शामिल होने की बात भी कबूल की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि सह आरोपी हर्ष और पियूष बंसल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को तीसरे युवक को भी जमानत दे दी है।
-- -- -
मोहम्मद बिलाल
Trending Videos
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दादरी थाना क्षेत्र में मई 2025 में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी करन अदालत ने जमानत दी है। अभियोजन के अनुसार, 23 मई 2025 को पुलिस ओमीक्रॉन-1ए के पीछे संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर तीन युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे बाइक तेजी से भगाकर भागने लगे। आरोप है कि पीछे बैठे युवक ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। पुलिस के पीछा करने पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद आरोपी झाड़ियों की ओर भागने लगे।
पुलिस के अनुसार, इस दौरान आरोपी करन और उसके दो साथियों को पकड़ लिया गया था। करन के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोबाइल बरामद होने का दावा किया गया था। आरोपियों ने मोबाइल स्नेचिंग की घटनाओं में शामिल होने की बात भी कबूल की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि सह आरोपी हर्ष और पियूष बंसल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को तीसरे युवक को भी जमानत दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोहम्मद बिलाल