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Noida News: बिना अंडरटेकिंग के नहीं मिलेगी चिराग स्कीम की राशि
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
Updated Thu, 13 Nov 2025 12:18 AM IST
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12जेएनडी01 : जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय। स्रोत फाइल फोटो
- फोटो : नारखी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार अपराधी। स्रोतः पुलिस
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जींद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने चिराग स्कीम के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लाभार्थी छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं कि फीस प्रतिपूर्ति की राशि जारी करने से पहले संबंधित विद्यालय से अंडरटेकिंग (प्रमाण पत्र) अवश्य ली जाए।
यह अंडरटेकिंग विद्यालय की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए ली जाएगी कि उसने चिराग स्कीम के पात्र छात्रों से निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रवेश और शुल्क व्यवस्था की है तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई।
बिना अंडरटेकिंग के किसी भी विद्यालय को स्कीम की राशि जारी नहीं की जाएगी। चिराग स्कीम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा फीस प्रतिपूर्ति की जाती है।
अब तक कई विद्यालयों ने पिछली दो शैक्षणिक सत्रों का डेटा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। इसलिए निदेशालय ने यह प्रक्रिया दोबारा शुरू करते हुए सभी स्कूलों से समयबद्ध तरीके से अंडरटेकिंग प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और चिराग स्कीम का लाभ रोका जा सकता है।
वर्जन
विद्यार्थियों का अंडरटेकिंग करवाना है जरूरी। बिना अंडरटेकिंग के नहीं मिलेगा चिराग योजना का लाभ-रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी,जींद।
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यह अंडरटेकिंग विद्यालय की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए ली जाएगी कि उसने चिराग स्कीम के पात्र छात्रों से निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रवेश और शुल्क व्यवस्था की है तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई।
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बिना अंडरटेकिंग के किसी भी विद्यालय को स्कीम की राशि जारी नहीं की जाएगी। चिराग स्कीम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा फीस प्रतिपूर्ति की जाती है।
अब तक कई विद्यालयों ने पिछली दो शैक्षणिक सत्रों का डेटा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। इसलिए निदेशालय ने यह प्रक्रिया दोबारा शुरू करते हुए सभी स्कूलों से समयबद्ध तरीके से अंडरटेकिंग प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और चिराग स्कीम का लाभ रोका जा सकता है।
वर्जन
विद्यार्थियों का अंडरटेकिंग करवाना है जरूरी। बिना अंडरटेकिंग के नहीं मिलेगा चिराग योजना का लाभ-रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी,जींद।