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Noida News: आदेश न मानने पर आयोग हुआ सख्त, बीमा कंपनी के खिलाफ आरसी जारी
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- उपभोक्ताओं को क्लेम राशि नहीं देने पर बीमा कंपनी के खिलाफ रिकवरी नोटिस हुआ जारी
अब राजस्व विभाग करेगा वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेशों का पालन न करने पर दो मामलों में रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन का राजस्व विभाग संबंधित कंपनियों से निर्धारित राशि की वसूली करेगा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामलों की सुनवाई की।
इलाज का खर्च न चुकाने पर बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई :ग्रेटर नोएडा के मकौंडा निवासी रामकुमार ने हेल्थ बीमा होने के बावजूद इलाज पर खर्च हुई राशि का भुगतान न मिलने पर 12 जनवरी 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम निरस्त किए जाने के बाद आयोग ने मामले की सुनवाई की। आयोग ने 13 अगस्त 2025 को दिए गए अपने आदेश में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को इलाज पर खर्च हुए 61,078 रुपये का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर करे। इसके अलावा 5 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना तथा 2 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने का आदेश दिया गया था। आयोग के आदेश के बावजूद कंपनी ने निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने आदेश के अनुपालन न होने की शिकायत आयोग में की। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने बकाया राशि की वसूली के लिए जिला प्रशासन को आरसी जारी कर दी।
फ्लोरिंग में खराब सामग्री के मामले में भी आरसी जारी : एक अन्य मामले में नोएडा निवासी मनीषा शाहजी ने 19 जुलाई 2023 को अनीता केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फ्लोरिंग कार्य में खराब गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने 28 मार्च 2025 को कंपनी को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को 1,69,680 रुपये की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। साथ ही 5 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी भुगतान करने का आदेश दिया गया था। कंपनी द्वारा आदेश का पालन न किए जाने पर शिकायतकर्ता ने आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद आयोग ने मामले में भी जिला प्रशासन गौतमबुद्ध नगर को आरसी जारी कर दी है, ताकि संबंधित राशि की वसूली की जा सके।
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अब राजस्व विभाग करेगा वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेशों का पालन न करने पर दो मामलों में रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन का राजस्व विभाग संबंधित कंपनियों से निर्धारित राशि की वसूली करेगा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामलों की सुनवाई की।
इलाज का खर्च न चुकाने पर बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई :ग्रेटर नोएडा के मकौंडा निवासी रामकुमार ने हेल्थ बीमा होने के बावजूद इलाज पर खर्च हुई राशि का भुगतान न मिलने पर 12 जनवरी 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम निरस्त किए जाने के बाद आयोग ने मामले की सुनवाई की। आयोग ने 13 अगस्त 2025 को दिए गए अपने आदेश में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को इलाज पर खर्च हुए 61,078 रुपये का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर करे। इसके अलावा 5 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना तथा 2 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने का आदेश दिया गया था। आयोग के आदेश के बावजूद कंपनी ने निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने आदेश के अनुपालन न होने की शिकायत आयोग में की। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने बकाया राशि की वसूली के लिए जिला प्रशासन को आरसी जारी कर दी।
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फ्लोरिंग में खराब सामग्री के मामले में भी आरसी जारी : एक अन्य मामले में नोएडा निवासी मनीषा शाहजी ने 19 जुलाई 2023 को अनीता केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फ्लोरिंग कार्य में खराब गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने 28 मार्च 2025 को कंपनी को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को 1,69,680 रुपये की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। साथ ही 5 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी भुगतान करने का आदेश दिया गया था। कंपनी द्वारा आदेश का पालन न किए जाने पर शिकायतकर्ता ने आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद आयोग ने मामले में भी जिला प्रशासन गौतमबुद्ध नगर को आरसी जारी कर दी है, ताकि संबंधित राशि की वसूली की जा सके।