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Noida News: वारंटी में खराब हुए जूतों पर कंपनी को ब्याज समेत पैसा लौटाने का आदेश

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jan 2026 05:48 PM IST
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जिला उपभोक्ता आयोग
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वारंटी में खराब हुए जूतों पर कंपनी को ब्याज समेत पैसा लौटाने का आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। एक साल की वारंटी अवधि के भीतर दो बार जूते खराब होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को 6 प्रतिशत ब्याज समेत पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को 30 दिन के भीतर खरीदार को भुगतान करने को कहा है। बिसरख थाना में तैनात धीरेंद्र कुमार ने 10 मार्च 2024 को ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से रेड चीफ ब्रांड का जूता 3,143 रुपये में खरीदा था, जिस पर एक वर्ष की वारंटी दी गई थी। तीन माह के भीतर ही जूता फट गया। इसकी शिकायत करने पर कंपनी ने जूते को ठीक करने से इंकार कर दिया और जांच के नाम पर जूता अपने पास रख लिया। न तो जूता वापस किया गया और न ही पैसे लौटाए गए।
मजबूरी में 11 अगस्त 2024 को धीरेंद्र कुमार ने उसी कंपनी से रेड चीफ ब्रांड का एक और जूता 3,143 रुपये में खरीदा। उपयोग के दौरान पता चला कि उस जूते के दोनों टंग (जीभ) अलग-अलग थे। इस कमी की शिकायत करने पर भी कंपनी ने न तो जूता बदलकर दिया और न ही राशि वापस की। दो बार खराब जूते मिलने और बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान न होने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की।
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आयोग ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माना कि कंपनी द्वारा सेवा में गंभीर कमी की गई है। आयोग ने ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को दोनों जूतों की कुल कीमत 6,262 रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक संताप के लिए 500 रुपये और वाद व्यय के रूप में 500 रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश भी दिए गए।
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