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Noida News: हत्या के प्रयास में दोषी को दस साल का कठोर कारावास, 25 हजार जुर्माना

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Sep 2025 11:35 PM IST
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The accused in the attempt to murder will be sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of Rs. 25,000.
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
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शस्त्र अधिनियम के तहत छह माह का कारावास और दो हजार जुर्माना भी देना होगा

जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष और 15 दिन का भुगतना होगा साधारण कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।
ननखड़ी तहसील के खोलीघाट में लाइसेंसी पिस्तौल से दो लोगों की हत्या के प्रयास में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को दस साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को शस्त्र अधिनियम की धारा-30 के तहत छह माह का कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी 50 वर्षीय सुनील कुमार, निवासी शलोग, डाकघर खुन्नी, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला को भारतीय दंड संहिता की धारा-307 के तहत सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल 2015 को सुबह करीब आठ बजे ननखड़ी के खोलीघाट बाजार में सुनील कुमार ने अनिल मेहता के साथ उसके वाहन के टायर जलाने पर इागड़ा किया। जब अनिल कुमार ने इसे नकार दिया, तो आरोपी ने उसे डंडे से मारा-पीटा। इसके बाद आरोपी ने अपनी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और उसे जान से मारने के इरादे से गोली चलाई। गोली अनिल मेहता के बांईं जांघ पर लगी। गोली की आवाज सुनकर अनिल मेहता के भाई प्रदीप मेहता, जोकि वहां उसे बचाव के लिए आया था, उसपर भी गोली चलाई, जो उसकी गर्दन में लगी। इसके बाद आरोपी ने तीसरी गोली भी चलाई, जो अनिल मेहता के बाएं पांव में लगी। इस मुकदमे की तफ्तीश आईपीएस गौरव सिंह ने की। अदालत में ट्रायल के दौरान 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा ने की है।
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