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Noida News: आरडब्ल्यूए और एओए पर वर्षों से चला आ रहा एकतरफा राज होगा खत्म

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Mar 2026 02:34 AM IST
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The one-sided rule that has been prevailing for years over RWAs and AOAs will end.
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-यूपी अपार्टमेंट एक्ट और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम का कराया जाएगा सख्ती से पालन
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- जिला प्रशासन तैयार करा रहा ऐसे सेक्टर व सोसाइटी की सूची, सभी जगह होंगे चुनाव, ज्यादातर जगह है विवाद
नंबर
1000 से अधिक सेक्टर और सोसाइटियां हैं नोएडा और ग्रेनो में
15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं सेक्टरों और सोसाइटियों में
5 वर्षों से चुनाव नहीं कराने वाले एओए और आरडब्ल्यूए को किया जा रहा चिह्नित
नवीन कुमार

ग्रेटर नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर और सोसाइटियों की आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) पर वर्षों से चला आ रहा एकतरफा राज खत्म होगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल ऐसी आरडब्ल्यूए और एओए की सूची तैयार की जा रही है जहां लंबे समय से चुनाव नहीं कराए गए हैं। इन्हें चिह्नित करने के बाद यूपी अपार्टमेंट एक्ट और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के नियमों के तहत वहां नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव के माध्यम से स्थानीय निवासियों को विवादित और वर्षों से कब्जा करने वालों को एओए व आरडब्ल्यूए से बाहर करने का मौका मिल सकेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1000 से अधिक सेक्टर और सोसाइटियां है। जहां पर 15 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। इनमें से ज्यादा सेक्टरों और सोसाइटियों की कमान एओए और आरडब्ल्यूए के हाथों में हैं। इनमें से अधिकतर जगह विवाद चल रहा हैं। इसकी लगातार शिकायतें जिला प्रशासन और डिप्टी रजिस्ट्रार (फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स) आ रही हैं।
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अधिकारियों के मुताबिक दोनों शहरों में आधे से ज्यादा एओए और आरडब्ल्यूए में विवाद चल रहे हैं। इनमें से कई जगह प्रशासन चुनाव करा रहा है। इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं। अब विवादों के निपटारे के लिए प्रशासन ने विशेष योजना बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि विवादित आरडब्ल्यूए और एओए के साथ ऐसे स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं जहां 5 से उससे ज्यादा वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है। यहां पर नियमों के तहत चुनाव कराया जाएगा। ताकि दूसरे लोगों को भी काम करने का मौका मिल सके और एक पक्ष का राज खत्म हो सके। डिप्टी रजिस्ट्रार ऐसी सभी सोसाइटी और सेक्टर की सूची तैयार कर रहे हैं।

लगातार दो साल से अधिक नहीं रह सकते है एक पद पर
ग्रेनो वेस्ट निवासी मनीष कुमार ने बताया कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत एओए में एक व्यक्ति लगातार दो साल तक एक पद पर रह सकता है। तीसरे साल अगर वो उसी पद पर नियुक्त होता है तो भी इसे वैध नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कई सोसाइटियों में ऐसे ही तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए और एओए चुनाव एक अच्छा कदम होगा लेकिन इसके लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति में सावधानी बरतनी होगी। चुनाव अधिकारी की लापरवाही के कारण निष्पक्षता नहीं होती है।
कोट

नोएडा और ग्रेनो के सेक्टर और सोसाइटियों में आरडब्ल्यूए और एओए चुनाव को लेकर काफी विवाद हैं। रोजाना शिकायतें आ रही है। विवादों को खत्म करने के लिए सभी जगह निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। जहां लंबे समय से एक पक्ष का कब्जा है, वहां भी नियमों के तहत चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार से सूची मांगी है। - मेधा रूपम, जिलाधिकारी
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