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Delhi NCR News: प्रोफेसर से कथित मारपीट पर पीएचडी छात्र निलंबित, परिसर में नो एंट्री
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- डीयू प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रो. अनुपम झा के साथ कथित मारपीट के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी छात्र शुभम सिंह काे निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने सोमवार सुबह 10:30 बजे उमंग भवन में हुई घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होने के बाद यह कार्रवाई की। शुभम सिंह ने विधि संकाय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पीएचडी शोधार्थी के रूप में दाखिला लिया था। वहीं पीड़ित शिक्षक ने इस घटना की शिकायत मौरिस नगर थाने में दी है, पुलिस ने उनका मेडिकल भी कराया है।
डीयू ने निलंबन के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर इस घटना की कड़ी निंदा की है। संगठन ने कहा कि किसी शिक्षक के साथ परिसर में हिंसा की घटना को केवल सामान्य अनुशासनात्मक मामला नहीं माना जा सकता।
इंटेक ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय के नियमों, अध्यादेशों और लागू नियमों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि यदि जांच में अपराध के तथ्य सामने आते हैं तो उचित आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संगठन ने विधि संकाय सहित विश्वविद्यालय के अन्य परिसरों में शिक्षकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए उपयुक्त समिति गठित करने की मांग भी की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रो. अनुपम झा के साथ कथित मारपीट के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी छात्र शुभम सिंह काे निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने सोमवार सुबह 10:30 बजे उमंग भवन में हुई घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होने के बाद यह कार्रवाई की। शुभम सिंह ने विधि संकाय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पीएचडी शोधार्थी के रूप में दाखिला लिया था। वहीं पीड़ित शिक्षक ने इस घटना की शिकायत मौरिस नगर थाने में दी है, पुलिस ने उनका मेडिकल भी कराया है।
डीयू ने निलंबन के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर इस घटना की कड़ी निंदा की है। संगठन ने कहा कि किसी शिक्षक के साथ परिसर में हिंसा की घटना को केवल सामान्य अनुशासनात्मक मामला नहीं माना जा सकता।
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इंटेक ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय के नियमों, अध्यादेशों और लागू नियमों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि यदि जांच में अपराध के तथ्य सामने आते हैं तो उचित आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संगठन ने विधि संकाय सहित विश्वविद्यालय के अन्य परिसरों में शिक्षकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए उपयुक्त समिति गठित करने की मांग भी की है।
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