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Delhi NCR News: अमेजन डिलीवरी एजेंट से लूट की कोशिश में दो दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 06:52 PM IST
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नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2018 में भजनपुरा इलाके में एक अमेजन डिलीवरी एजेंट को बंदूक की नोंक पर लूटने का प्रयास करने के मामले में दो युवकों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलविंदर सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह साबित कर दिया है।
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मामले के अनुसार, 9 सितंबर 2018 को आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ शानू और समीर खान ने डिलीवरी एजेंट धरम सिंह को रास्ते में रोका था। आरोपियों ने घातक हथियारों (पिस्तौल और चाकू) के बल पर सामान और नकदी लूटने का प्रयास किया, लेकिन एजेंट के विरोध और पुलिस की सक्रियता के कारण दोनों पकड़े गए। अब अदालत सजा सुनाने की तारीख तय करेगी। दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत लूट के प्रयास, घातक हथियार से लैस होने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई हैं। ब्यूरो
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