सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Ban on airing derogatory material against Shikhar Dhawan

Shikhar Dhawan: धवन के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने पर लगाई रोक, बच्चे से बात करने को दिया समय

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 05 Feb 2023 04:47 AM IST
विज्ञापन
सार

अदालत ने धवन की पत्नी को बच्चे और उसके पिता के बीच प्रतिदिन 30 मिनट की वीडियो कॉल की सुविधा देने का भी निर्देश दिया है।

Ban on airing derogatory material against Shikhar Dhawan
शिखर धवन - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

अदालत ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी को उनके खिलाफ सोशल या प्रिंट मीडिया, दोस्तों और रिश्तेदारों सहित अन्य व्यक्तियों को अपमानजनक और झूठी सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने धवन की पत्नी को बच्चे और उसके पिता के बीच प्रतिदिन 30 मिनट की वीडियो कॉल की सुविधा देने का भी निर्देश दिया है।

loader
Trending Videos


क्रिकेटर और उनकी पत्नी अगस्त 2020 से अलग रह रहे हैं। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (एल) (आईए) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका भी दायर की है। पत्नी और उनका बच्चा विदेशी नागरिक हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने क्रिकेटर द्वारा कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रसारित करने से रोकने के लिए एकतरफा निषेधाज्ञा के लिए दायर एक आवेदन पर पत्नी के खिलाफ आदेश पारित किया है। शिखर ने तर्क रखा कि उनकी पत्नी ने उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने और उसके करियर को बर्बाद करने के लिए व्हाट्सएप पर उसके खिलाफ कथित मानहानिकारक और झूठे संदेश प्रसारित किए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा सभी के लिए प्रिय है और इसे उच्चतम डिग्री की संपत्ति माना जाता है। भौतिक संपत्ति को नुकसान के बाद वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा को एक बार क्षतिग्रस्त होने पर वापस नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यदि प्रतिवादी पत्नी को याचिकाकर्ता के खिलाफ वास्तविक शिकायत है तो उसे संबंधित प्राधिकरण को कोई शिकायत करने से नहीं रोका जा सकता है। वह इसके लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें क्रिकेटर पर अपमानजनक टिप्पणी की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed