एफडीटीएल नियमों पर हाईकोर्ट सख्त: केंद्र सरकार-डीजीसीए और इंडिगो को नोटिस, जानें- पायलटों के विश्राम पर अपडेट
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: राहुल तिवारी
Updated Fri, 30 Jan 2026 05:08 PM IST
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सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने एफडीटीएल नियमों में दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र, डीजीसीए और इंडिगो को नोटिस जारी किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से सीधे जुड़े इन नियमों को लागू किया जाना चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court
- फोटो : अमर उजाला