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एफडीटीएल नियमों पर हाईकोर्ट सख्त: केंद्र सरकार-डीजीसीए और इंडिगो को नोटिस, जानें- पायलटों के विश्राम पर अपडेट

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: राहुल तिवारी Updated Fri, 30 Jan 2026 05:08 PM IST
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सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एफडीटीएल नियमों में दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र, डीजीसीए और इंडिगो को नोटिस जारी किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से सीधे जुड़े इन नियमों को लागू किया जाना चाहिए। 
 

Delhi High Court issued notice to Union government and DGCA including indigo
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, डीजीसीए और इंडिगो एयरलाइंस की संचालक कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को नोटिस जारी किया। संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों के तहत छूट देने के विमानन नियामक के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई।

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सुनवाई के दौरान डीजीसीए ने अदालत को बताया कि किसी भी एयरलाइन के लिए पायलटों के अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम में कोई ढील नहीं दी गई है। नियामक की ओर से पेश अधिवक्ता अंजना गोसाईं ने कहा कि साप्ताहिक विश्राम की अनिवार्यता पूरी तरह लागू है और इसे न तो हटाया गया है और न ही कमजोर किया गया है।

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