Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी- बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का हक, माता-पिता भी नहीं दे सकते दखल
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Digvijay Singh
Updated Fri, 06 Feb 2026 06:34 PM IST
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सार
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दो बालिग लोगों को अपनी पसंद से शादी करने का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में उनके इस फैसले में न तो समाज, न सरकार और न ही माता-पिता दखल दे सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
