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Delhi: महिला आरक्षण के पक्ष में प्रदर्शन का मामला, अलका लांबा की अर्जी पर हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस

एएनआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 25 Feb 2026 02:02 PM IST
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सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अलका लांबा की एक अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में लांबा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह मामला वर्ष 2024 में महिला आरक्षण के समर्थन में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।
 

High Court issues notice to police on Alka Lamba plea for protest in support of women reservation in Delhi
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अलका लांबा की एक अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में लांबा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह मामला वर्ष 2024 में महिला आरक्षण के समर्थन में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद अलका लांबा को समन जारी किया था। लांबा ने इस समन और एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका में एफआईआर को पूरी तरह से रद्द करने की अपील की गई है।
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हाईकोर्ट ने पुलिस से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। यह कानूनी प्रक्रिया लांबा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुई एफआईआर पर अब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पुलिस को अब हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा।

महिला आरक्षण विरोध प्रदर्शन
यह मामला वर्ष 2024 में हुए एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। यह प्रदर्शन महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में आयोजित किया गया था। अलका लांबा इस प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल थीं। इस दौरान कुछ घटनाओं के चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में उन पर विभिन्न आरोप लगाए गए थे।

कानूनी प्रक्रिया और आगे की राह
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को सही मानते हुए लांबा को समन भेजा था। अब दिल्ली हाईकोर्ट पुलिस के जवाब का इंतजार करेगा। हाईकोर्ट यह तय करेगा कि एफआईआर रद्द की जाए या नहीं। 

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