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Delhi: 200 करोड़ रुपये की उगाही का मामला, हाईकोर्ट ने सुकेश की सहयोगी पिंकी की याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब

Wed, 08 Jul 2026 05:17 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 08 Jul 2026 05:17 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित ठग  सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इस याचिका में 200 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई है।

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High Court seeks response from police on plea filed by Sukesh associate Pinky  in delhi
ठग सुकेश चंद्रशेखर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित ठग  सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इस याचिका में 200 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई है। जस्टिस मधु जैन ने ईरानी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

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ट्रायल कोर्ट ने एक जून को चंद्रशेखर, पिंकी ईरानी और 19 अन्य लोगों के खिलाफ कई अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। इनमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के कड़े प्रावधान भी शामिल हैं। ईरानी के वकील ने तर्क दिया कि उन पर गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं और मकोका के प्रावधान लागू करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि मकोका  तभी लागू हो सकता है जब भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध हुआ हो, जो इस मामले में नहीं हुआ था।
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मकोका के प्रावधान
मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999, संगठित अपराध सिंडिकेट और आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया एक कानून है। यह कानून अधिकारियों को गिरोह से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और दंडित करने के लिए विशेष शक्तियां देता है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील ने याचिका का विरोध किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ट्रायल कोर्ट ने चंद्रशेखर के खिलाफ सरकारी कर्मचारी होने का नाटक करने, उगाही, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों और संगठित अपराध करने के लिए मकोका की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
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पुलिस के आरोप
पुलिस की चार्जशीट में आरोप है कि ईरानी, चंद्रशेखर को एक बड़े व्यवसायी के तौर पर पेश करती थीं। वह कुछ बॉलीवुड हस्तियों के साथ उनकी मुलाकात कराने में अहम भूमिका निभाती थीं। पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही भी शामिल हैं। चंद्रशेखर पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। इनमें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह भी शामिल हैं। पुलिस का आरोप है कि चंद्रशेखर और उसके साथियों ने सरकारी अधिकारी बनकर अदिति से पैसे लिए थे। उन्होंने अदिति के पति को जमानत दिलाने का वादा किया था, जो धन शोधन के मामले में जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने 20 अक्तूबर, 2023 को इस मामले में ईरानी को जमानत दे दी थी।


 
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