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Delhi: सिंथेटिक मांझा पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हाईकोर्ट ने मांगी जानकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Thu, 04 Aug 2022 02:46 PM IST
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सार
पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और चीफ जस्टिस सतीष चंद्र शर्मा ने पूछा कि चीनी मांझा का प्रयोग न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सिंथेटिक मांझा वाले आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने के लिए कहा। मालूम हो कि एनजीटी ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी सिंथेटिक 'मांझा' की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
अदालत एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पतंगों के उड़ने, बिक्री, खरीद, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाले सिंथेटिक तारों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कई लोग और पक्षी मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं।
पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और चीफ जस्टिस सतीष चंद्र शर्मा ने पूछा कि चीनी मांझा का प्रयोग न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं। एनजीटी के आदेश को लागू करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? निर्देश लें और हमें सूचित करें।
दिल्ली सरकार के वकील संजय लाओ ने कहा कि इस संबंध में हर साल आदेश पारित किए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया ताकि वह दिल्ली पुलिस से निर्देश ले सकें।
वहीं बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वकील मामले की सुनवाई को कल के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह कर रहे हैं। केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनिल सोनी ने कहा कि एनजीटी ने पहले ही इस संबंध में निर्देश पारित कर दिए हैं और समस्या पतंगों के साथ नहीं है, यह चीनी सिंथेटिक 'मांझा' के साथ है जिसे एनजीटी द्वारा पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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अदालत एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पतंगों के उड़ने, बिक्री, खरीद, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाले सिंथेटिक तारों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कई लोग और पक्षी मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं।
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पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और चीफ जस्टिस सतीष चंद्र शर्मा ने पूछा कि चीनी मांझा का प्रयोग न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं। एनजीटी के आदेश को लागू करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? निर्देश लें और हमें सूचित करें।
दिल्ली सरकार के वकील संजय लाओ ने कहा कि इस संबंध में हर साल आदेश पारित किए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया ताकि वह दिल्ली पुलिस से निर्देश ले सकें।
वहीं बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वकील मामले की सुनवाई को कल के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह कर रहे हैं। केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनिल सोनी ने कहा कि एनजीटी ने पहले ही इस संबंध में निर्देश पारित कर दिए हैं और समस्या पतंगों के साथ नहीं है, यह चीनी सिंथेटिक 'मांझा' के साथ है जिसे एनजीटी द्वारा पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है।