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कोविड नियम तोड़ने वालों पर सख्ती: दिल्ली पुलिस ने 75 दिन में काटे 1.62 लाख चालान, 22 हजार सोशल डिस्टेंसिंग के चालान
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Sun, 04 Jul 2021 04:11 AM IST
सार
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में कई प्रकार की छूट देते हुए कहा था कि कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए राजधानी की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना भी आवश्यक है।
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फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कोरोना की दूसरी लहर के बाद जेसे ही लॉक डाउन लगा दिल्ली पुलिस सख्त हो गई। डीडीएमए की गाइड लाइंस पर कार्रवाई करते हुए दिली पुलिस ने महज 75 दिनों के भीतर 162,526 लाख चालान काट दिए।
औसतन हर दिन 2167 व हर दो मिनट पर तीन चालान काटे गए। इनमें ज्यादा संख्या मास्क न पहनने वालों की रही। पुलिस ने मास्क न पहनने वाले 137,872 लोगों के चालान किए।
वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के 22,874 चालान हुए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डीडीएमए के आदेश के बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि डीडीएमए के आदेश के बाद पुलिस ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया था।
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औसतन हर दिन 2167 व हर दो मिनट पर तीन चालान काटे गए। इनमें ज्यादा संख्या मास्क न पहनने वालों की रही। पुलिस ने मास्क न पहनने वाले 137,872 लोगों के चालान किए।
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वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के 22,874 चालान हुए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डीडीएमए के आदेश के बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि डीडीएमए के आदेश के बाद पुलिस ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया था।
यही वजह है कि महज 75 दिनों में पुलिस ने 1.62 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। इनमें 1.37 लाख मास्क न पहनने, 22 हजार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, 1552 बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा करने और 72 थूकने व 156 शराब पीने, पान-गुटका खाकर थूकने के मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी।
दिल्ली सरकार ने पिछले महीने लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में ढील देते हुए शराब की दुकानों समेत सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बैंक्वेट, मैरिज हॉल और होटलों में 50 लोगों की क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति भी दी। योग केन्द्रों और जिम को खोलने की भी इजाजत दे दी गयी है।
हालांकि, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क फिलहाल बंद रहेंगे।
दिल्ली सरकार ने पिछले महीने लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में ढील देते हुए शराब की दुकानों समेत सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बैंक्वेट, मैरिज हॉल और होटलों में 50 लोगों की क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति भी दी। योग केन्द्रों और जिम को खोलने की भी इजाजत दे दी गयी है।
हालांकि, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क फिलहाल बंद रहेंगे।