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दिल्ली में रोड कटिंग पर सख्त रोक: एक जुलाई से लागू होंगे नए नियम, बिना अनुमति नहीं होगा काम

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 23 Jun 2026 05:23 PM IST
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सार

दिल्ली में मानसून के दौरान सड़क कटाई पर एनडीएमसी ने सख्त फैसला लिया है। एक जुलाई से 30 सितंबर तक 'रोड कटिंग' पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। केवल आपातकालीन कार्यों को विशेष अनुमति के बाद ही मंजूरी मिलेगी।
 

NDMC bans road-cutting in Lutyens area during monsoon season in delhi
NDMC - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार

दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने मानसून के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए एक जुलाई से 30 सितंबर तक सड़क कटाई (रोड कटिंग) के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 



एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बारिश के मौसम में जलभराव, सड़कों को नुकसान, यातायात बाधित होने और स्थानीय निवासियों व यात्रियों को होने वाली परेशानी से बचने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।नागरिक निकाय ने स्पष्ट किया है कि अत्यावश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं या आपातकालीन कार्यों के मामलों में एनडीएमसी अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से छूट दी जा सकती है।
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बयान में कहा गया, 'एनडीएमसी ने निर्देश दिया है कि सभी जारी सड़क कटाई कार्य मानसून शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएं और सड़कों को उचित रूप से बहाल किया जाए, ताकि पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।'
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इसके अलावा, जिन कार्यों के लिए पहले ही अनुमति दी जा चुकी है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें भी प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थगित रखा जाएगा। ऐसे कार्य केवल आपात स्थिति में अध्यक्ष की विशेष अनुमति मिलने पर ही किए जा सकेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया कि मानसून के दौरान जनता की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना परिषद की प्राथमिकता है।

बयान के अनुसार, भारी बारिश के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने और व्यवधान को कम करने के लिए सड़क कटाई गतिविधियों पर रोक तथा समय पर सड़कों की मरम्मत और बहाली आवश्यक है। एनडीएमसी ने सभी विभागों, उपयोगिता एजेंसियों, ठेकेदारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।


 
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