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UP RTE Admission 2026: बच्चे को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाने का मौका, पहले चरण में 16 फरवरी तक करें पंजीकरण

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 02 Feb 2026 03:25 PM IST
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सार

UP RTE Admission 2026-27: उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों की 25% सीटों पर मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। आवेदन तीन चरणों में ऑनलाइन लिए जाएंगे। नर्सरी से कक्षा 1 तक प्रवेश लॉटरी के माध्यम से होगा।
 

UP RTE Admission 2026-27: Free Entry in Private Schools, Online Applications Start from Feb 2
UP RTE Admission (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : freepik
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विस्तार
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RTE Admission 2026-27: उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने आटीई एडमिशन 2026-27 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया कुल तीन चरणों में पूरी की जाएगी। 

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निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना के तहत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

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तीन अलग-अलग चरणों में होगी आवेदन प्रक्रिया

  • आरटीई के अंतर्गत पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। 
  • इसके बाद दूसरे चरण में 21 फरवरी से 7 मार्च तक आवेदन का अवसर मिलेगा।
  • तीसरे और अंतिम चरण में अभिभावक 12 मार्च से 25 मार्च के बीच आवेदन कर सकेंगे। 

लॉटरी सिस्टम से होगा स्कूलों का चयन

आवेदन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद बच्चों को स्कूलों का आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

 
  • पहले चरण की लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी।
  • दूसरे चरण की लॉटरी 9 मार्च को निकाली जाएगी।
  • तीसरे चरण की लॉटरी 27 मार्च को आयोजित होगी। 


लॉटरी के बाद चयनित बच्चों के नामांकन को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित निजी स्कूलों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

11 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा नामांकन

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लॉटरी में चयनित सभी बच्चों का एडमिशन हर हाल में 11 अप्रैल 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए। राज्य के प्रत्येक जिले में स्थित मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

कक्षावार आयु सीमा तय

आरटीई एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा पहले से निर्धारित की गई है।

 
  • नर्सरी के लिए: 3 से 4 वर्ष
  • एलकेजी के लिए: 4 से 5 वर्ष
  • यूकेजी के लिए: 5 से 6 वर्ष
  • कक्षा 1 के लिए: 6 से 7 वर्ष


बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा आवेदन

आरटीई योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभिभावकों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाना होगा। 

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