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'इंदु सरकार' की रिलीज का रास्ता साफ, संजय गांधी की कथित बेटी की याचिका खारिज
amarujala.com- Presented by: कुशमिता राणा
Updated Mon, 24 Jul 2017 04:31 PM IST
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कुछ ही दिनों पहले संजय गांधी की बेटी होने का दावा करने वाली प्रिया पॉल ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी इस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रिया ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसमें उन्होंने पूछा गया था कि फिल्म के डायरेक्टर बताएं इस फिल्म में क्या काल्पनिक है और क्या वास्तविक। मधुर भंडारकर ने बताया था कि 30% फिल्म तथ्यों पर आधारित है जबकि बाकी फिल्म काल्पनिक है।
प्रिया ने अपनी याचिका में फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की थी। उनका कहना था कि जब तक भंडारकर फिल्म का फैक्चुअल पार्ट डिलीट नहीं करेंगे तब तक फिल्म की रिलीज को रोका जाए।
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अब जब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है तो इसका मतलब साफ है कि फिल्म की रिलीज का रास्त साफ हो गया है। अब ये फिल्म 28 जुलाई को ही रिलीज होगी।
इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के सेंसर बोर्ड की ओर से मिले सर्टिफिकेट पर भी रोक लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि फिल्म को सीबीएफसी की ओर से U/A सर्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म में 12 कट भी लगाए गए हैं।
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इसमें उन्होंने पूछा गया था कि फिल्म के डायरेक्टर बताएं इस फिल्म में क्या काल्पनिक है और क्या वास्तविक। मधुर भंडारकर ने बताया था कि 30% फिल्म तथ्यों पर आधारित है जबकि बाकी फिल्म काल्पनिक है।
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प्रिया ने अपनी याचिका में फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की थी। उनका कहना था कि जब तक भंडारकर फिल्म का फैक्चुअल पार्ट डिलीट नहीं करेंगे तब तक फिल्म की रिलीज को रोका जाए।
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Bombay HC rejects petition to stay #InduSarkar, filed by Priya Singh Paul who claims that she is a biological daughter of Sanjay Gandhi.
— ANI (@ANI_news) July 24, 2017
अब जब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है तो इसका मतलब साफ है कि फिल्म की रिलीज का रास्त साफ हो गया है। अब ये फिल्म 28 जुलाई को ही रिलीज होगी।
इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के सेंसर बोर्ड की ओर से मिले सर्टिफिकेट पर भी रोक लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि फिल्म को सीबीएफसी की ओर से U/A सर्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म में 12 कट भी लगाए गए हैं।