बॉम्बे हाईकोर्ट में अनीता आडवाणी की याचिका खारिज, मांगा था राजेश खन्ना की पत्नी का दर्जा; जानिए पूरा मामला
Anita Advani Plea Rejects: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को विवाह के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। जानिए क्या है पूरा मामला?
विस्तार
हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने साल 2012 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। मगर, निधन के करीब 13 साल बाद उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, अभिनेत्री अनीता आडवाणी ने काका के साथ अपने कथित रिलेशनशिप को शादी का दर्जा दिए जाने के लिए कोर्ट का रुख किया। उन्होंने याचिका दायर की थी, मगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी है।
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हाईकोर्ट ने डिंडोशी कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री अनीता आडवाणी की वह अपील खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को शादी का दर्जा देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने डिंडोशी कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा है।
क्या है मामला?
यह मामला दरअसल, अभिनेता राजेश खन्ना के निधन के बाद अनीता आडवाणी और काका के परिवार के बीच चल रही लंबे समय से कानूनी लड़ाई का हिस्सा है। जस्टिस शर्मिला देशमुख ने अनीता आडवाणी की अपील खारिज कर दी। अनीता आडवाणी ने साल 2017 में डिंडोशी सिविल कोर्ट द्वारा उनकी सिविल सूट खारिज किए जाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मगर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं
हाईकोर्ट ने अनीता आडवाणी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद डिंपल कपाड़िया, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की ओर से पेश पक्ष को भी सुना और आखिर में अनीता आडवाणी की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, 'फर्स्ट अपील डिसमिस्ड' यानि अपील खारिज की जाती है। हालांकि, इस मामले में विस्तृत फैसला अभी आना बाकी है।
अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना के परिवार पर लगाए थे आरोप
गौरतलब है कि साल 2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद अनीता आडवाणी और राजेश खन्ना के परिवार के बीच कई कानूनी मामले चले। अनीता आडवाणी का दावा था कि वह राजेश खन्ना के साथ रिश्ते में थीं और उनका रिश्ता शादी जैसा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि राजेश खन्ना के निधन के बाद उन्हें उनके बंगले ‘आशीर्वाद’ से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले साल 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनीता आडवाणी की ओर से डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के खिलाफ दायर घरेलू हिंसा का मामला भी खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि अनीता आडवाणी और राजेश खन्ना का रिश्ता 'शादी जैसा रिश्ता' यानी in the nature of marriage की कानूनी परिभाषा में नहीं आता।
कोर्ट से अनीता आडवाणी को झटका
फिलहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद अनीता आडवाणी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है, लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजेश खन्ना के साथ उनके रिश्ते को शादी का कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब सबकी नजर कोर्ट के विस्तृत आदेश पर रहेगी।