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'जन नायकन' पर पुलिस का दावा; रिलीज से पहले ही एक करोड़ से अधिक लोगों ने देख ली विजय की फिल्म; जानिए मामला

Thu, 02 Jul 2026 04:41 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Thu, 02 Jul 2026 04:41 PM IST
सार

Jana Nayagan Leak Case: मुख्यमंत्री विजय की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और करोड़ों लोग इसे देख चुके हैं। ऐसी जानकारी पुलिस ने मद्रास हाईकोर्ट को दी है।

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Jana Nayagan Leak Case Vijay Movie watched by 1.2 crore people illegally Chennai police told Madras High Court
विजय फिल्म 'जन नायकन' - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फिल्म 'जन नायकन' थलापति विजय की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म मानी जा रही है। अब वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस फिल्म को रिलीज तो राज्य के विधानसभा चुनावों से पहले होना था। मगर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाने के चलते इसकी रिलीज अटकी रही। ऐसी खबरें हैं कि सीबीएफसी की तरफ से फिल्म को इस हफ्ते सेंसर से मंजूरी मिल सकती है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 

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चेन्नई पुलिस ने कोर्ट से क्या कहा?
फिल्म 'जन नायकन' को करोड़ों लोगों ने इसकी थिएटर रिलीज से पहले ही गैर कानूनी तरीके से करोड़ों लोगों ने देख लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेन्नई पुलिस ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि सर्टिफिकेशन और रिलीज से पहले ही विजय की फिल्म 'जन नायकन' की लीक हुई कॉपी को 1.2 करोड़ लोगों ने देख लिया है। यह जानकारी तब दी गई जब कोर्ट ने 'जन नायकन' लीक मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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Jana Nayagan Leak Case Vijay Movie watched by 1.2 crore people illegally Chennai police told Madras High Court
जन नायकन - फोटो : सोशल मीडिया

'जन नायकन' लीक के बाद 1.2 लोगों ने देखी फिल्म
चेन्नई पुलिस ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की फिल्म 'जन नायकन' को 9 अप्रैल को लीक होने के बाद 1.2 करोड़ लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से देखा था, जबकि इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेशन भी नहीं मिला था। यह जानकारी 'जन नायकन' लीक मामले में 21 आरोपियों में से दो की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी गई।

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आरोपों की गंभीरता के आधार पर जमानत खारिज
'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सी. कुमारप्पन ने चल रही जांच में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए चौथे आरोपी एस. रजनी और 11वें आरोपी जयप्रकाश को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर एक हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करके एडिट सुइट से फिल्म का फुटेज चुराया। मुख्य आरोपी एक फ्रीलांस फिल्म एडिटर है। जांचकर्ताओं का दावा है कि उसने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर अलग-अलग क्लिप्स को जोड़कर फिल्म का पूरा वर्जन तैयार किया और उसे गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया।

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