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तमिलनाडु चुनाव के दौरान भी 'धुरंधर 2' देख सकेंगे फैंस, कोर्ट ने सुनाया फैसला; कहा- 'कोई कानून किसी फिल्म..'
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
Published by: गोधूलि श्रीवास्तव
Updated Fri, 10 Apr 2026 07:10 PM IST
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सार
Madras High Court On Dhurandhar 2: 'धुरंधर द रिवेंज' के प्रदर्शन पर तमिलनाडु में चुनाव तक रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
धुरंधर 2
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। इसके बावजूद तमिलनाडु में फिल्म अब तक कानूनी दिक्कतों का सामना कर रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच चुनावों तक फिल्म का प्रदर्शन न करने की एक याचिका दायर की गई, जिस पर उसी दिन सुनवाई भी हो गई। जानिए क्या है पूरा मामला?
क्यों दायर हुई याचिका?
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता (एमसीसी) पूरी तरह लागू है। इसी वजह से मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की गई कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक फिल्म को सिनेमाघरों से हटा दिया जाए। कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार को ही सुनवाई करते हुए अपना फैसला भी सुना दिया।
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क्यों दायर हुई याचिका?
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता (एमसीसी) पूरी तरह लागू है। इसी वजह से मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की गई कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक फिल्म को सिनेमाघरों से हटा दिया जाए। कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार को ही सुनवाई करते हुए अपना फैसला भी सुना दिया।
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धुरंधर 2
- फोटो : सोशल मीडिया
कोर्ट ने दिया फैसला
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने इस मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाता हो।
याचिका की खामियों पर भी बात की
इसके साथ ही पीठ ने याचिका की खामियों पर भी प्रकाश डाला। पीठ ने कहा कि फिल्म को दिए गए सीबीएफसी (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) प्रमाणपत्र को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीएफसी प्रमाणपत्र को चुनौती दिए बिना, फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने इस मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाता हो।
याचिका की खामियों पर भी बात की
इसके साथ ही पीठ ने याचिका की खामियों पर भी प्रकाश डाला। पीठ ने कहा कि फिल्म को दिए गए सीबीएफसी (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) प्रमाणपत्र को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीएफसी प्रमाणपत्र को चुनौती दिए बिना, फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
धुरंधर 2
- फोटो : सोशल मीडिया
'धुआंधार' कमाई कर रही 'धुरंधर 2'
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। शुक्रवार को इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्डवाइड यह फिल्म अब तक 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर चुकी है।
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। शुक्रवार को इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्डवाइड यह फिल्म अब तक 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर चुकी है।