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साल 2017 के अभिनेत्री उत्पीड़न केस में नया मोड़, अभिनेता दिलीप के बरी होने के फैसले को चुनौती देगी केरल सरकार
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: हिमांशु सोनी
Updated Tue, 23 Dec 2025 10:40 AM IST
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सार
Kerala Government Appeal Against Actor Dileep Acquittal: साल 2017 में अभिनेत्री के साथ हुए उत्पीड़न मामले में अब एक्टर दिलीप की मुश्किलें फिर से खड़ी हो सकती हैं। इस मामले में एक्टर के बरी होने के फैसले के खिलाफ अब केरल सरकार ने अपील करने का मन बना लिया है।
अभिनेता दिलीप
- फोटो : एक्स
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विस्तार
साल 2017 में सामने आए बहुचर्चित अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। केरल सरकार ने इस केस में अभिनेता दिलीप को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार छह दोषियों को दी गई सजा को भी उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, यह अपील केरल हाईकोर्ट की क्रिसमस छुट्टियों के खत्म होते ही दाखिल की जाएगी।
राज्य सरकार ने दी अपील दायर करने की मंजूरी
प्रॉसिक्यूशन विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। विशेष लोक अभियोजक वी. अजा कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और अब केवल अदालत की छुट्टियों के खत्म होने का इंतजार है। उनके अनुसार, सरकार का रुख साफ है कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।
यह खबर भी पढ़ें: भीड़ की बदसलूकी के बाद पहली बार स्पॉट हुईं सामंथा रुथ प्रभु, एयरपोर्ट पर उतरते ही पति राज निदिमोरु ने किया पिक
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले का गहराई से अध्ययन किया है और अपील के लिए विस्तृत आधार तैयार कर लिया गया है। यह रिपोर्ट पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रॉसिक्यूशन को सौंपी गई, जिसके बाद इसे राज्य सरकार तक पहुंचाया गया। सरकार ने इस पर सहमति जताते हुए जल्द से जल्द कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है।
छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान
गौरतलब है कि एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय ने इस मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इनमें मुख्य आरोपी पल्सर सुनी भी शामिल है। वहीं, अदालत ने आठवें आरोपी अभिनेता दिलीप समेत तीन अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने लगभग 60 गवाहों की गवाही के आधार पर छह लोगों को दोषी माना, लेकिन उसी साक्ष्य को आधार बनाकर अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया, जो न्यायिक दृष्टि से सवाल खड़े करता है।
पीड़िता ने जाहिर की थी निराशा
इस फैसले के बाद पीड़िता अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी निराशा भी जाहिर की थी। उनका मानना था कि उन्हें पूरे न्याय की उम्मीद थी और फैसले ने कई अनुत्तरित सवाल छोड़ दिए हैं। अब राज्य सरकार की अपील से एक बार फिर उम्मीद जगी है कि मामले की दोबारा न्यायिक समीक्षा होगी। यह मामला फरवरी 2017 का है, जब एक फिल्म शूटिंग के बाद अभिनेत्री त्रिशूर से एर्नाकुलम जा रही थीं। रास्ते में उन्हें अगवा कर चलती गाड़ी के अंदर यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। आरोप है कि इस अपराध को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया गया।
बाद में जांच में अभिनेता दिलीप का नाम साजिश रचने के आरोप में सामने आया और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब केरल सरकार के इस फैसले के बाद साफ है कि यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई न सिर्फ इस मामले की दिशा तय करेगी, बल्कि यह भी तय होगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्याय प्रणाली किस तरह आगे बढ़ती है।
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राज्य सरकार ने दी अपील दायर करने की मंजूरी
प्रॉसिक्यूशन विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। विशेष लोक अभियोजक वी. अजा कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और अब केवल अदालत की छुट्टियों के खत्म होने का इंतजार है। उनके अनुसार, सरकार का रुख साफ है कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।
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छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान
गौरतलब है कि एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय ने इस मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इनमें मुख्य आरोपी पल्सर सुनी भी शामिल है। वहीं, अदालत ने आठवें आरोपी अभिनेता दिलीप समेत तीन अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने लगभग 60 गवाहों की गवाही के आधार पर छह लोगों को दोषी माना, लेकिन उसी साक्ष्य को आधार बनाकर अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया, जो न्यायिक दृष्टि से सवाल खड़े करता है।
पीड़िता ने जाहिर की थी निराशा
इस फैसले के बाद पीड़िता अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी निराशा भी जाहिर की थी। उनका मानना था कि उन्हें पूरे न्याय की उम्मीद थी और फैसले ने कई अनुत्तरित सवाल छोड़ दिए हैं। अब राज्य सरकार की अपील से एक बार फिर उम्मीद जगी है कि मामले की दोबारा न्यायिक समीक्षा होगी। यह मामला फरवरी 2017 का है, जब एक फिल्म शूटिंग के बाद अभिनेत्री त्रिशूर से एर्नाकुलम जा रही थीं। रास्ते में उन्हें अगवा कर चलती गाड़ी के अंदर यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। आरोप है कि इस अपराध को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया गया।
बाद में जांच में अभिनेता दिलीप का नाम साजिश रचने के आरोप में सामने आया और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब केरल सरकार के इस फैसले के बाद साफ है कि यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई न सिर्फ इस मामले की दिशा तय करेगी, बल्कि यह भी तय होगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्याय प्रणाली किस तरह आगे बढ़ती है।