सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Delhi HC rejects Sameer Wankhedes defamation suit on The Bads of Bollywood

दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की समीर वानखेड़े की याचिका, बताई यह वजह; 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से जुड़ा है मामला

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 29 Jan 2026 12:46 PM IST
विज्ञापन
सार

The Bads Of Bollywood: वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर दायर की गई याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। समीर वानखेड़े ने सीरीज में कथित तौर पर उनके चित्रण के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।

Delhi HC rejects Sameer Wankhedes defamation suit on The Bads of Bollywood
आर्यन खान, समीर वानखेड़े - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी समीर वानखेड़े का मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया है। यह मुकदमा सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके कथित चित्रण को लेकर दायर किया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई करने का उसके पास क्षेत्रीय अधिकार नहीं है।
Trending Videos


अदालत ने सुनवाई से किया इंकार
अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका समीर वानखेड़े को वापस कर दी जाए, ताकि वह इसे सही अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट में पेश कर सकें। इस फैसले के साथ, हाई कोर्ट ने वानखेड़े के मानहानि के दावे पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

Delhi HC rejects Sameer Wankhedes defamation suit on The Bads of Bollywood
‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ प्रिव्यू - फोटो : वीडियो ग्रैब
समीर वानखेड़े का क्या है आरोप?
समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ अंतरिम निर्देश मांगने के लिए कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने सीरीज से कुछ सीन हटाने की मांग की। उनका आरोप है कि सीरीज में उनसे प्रेरित किरदार को दिखाए जाने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। 

क्या दूसरी बार प्रेग्नेंट हुईं रुबीना दिलैक, वीडियो ने मचाई हलचल; क्या है पूरा मामला?

क्या है मामला?
मामला सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के एपिसोड 1 से जुड़ा था। समीर वानखेड़े का दावा है कि इसमें एक ऐसे किरदार को दिखाया गया था जो कथित तौर पर उनसे काफी मिलता-जुलता है।

बचाव पक्ष की क्या है दलील?
समीर वानखेड़े की याचिका का विरोध करते हुए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने दलील दी कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास क्षेत्रीय अधिकार नहीं है। इसलिए मुकदमा मुंबई में दायर किया जाना चाहिए था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह सीरीज एक काल्पनिक और व्यंग्यात्मक रचना है जो बॉलीवुड सक्सेस पार्टी के दौरान सेट की गई है। इसमें वानखेड़े का नाम या चित्रण नहीं है, न ही इसमें कोई मानहानि करने वाली सामग्री है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे Bollywood News, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed