सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Cannot be evicted from property without due process of law: Court

कानून की निर्धारित प्रक्रिया के बिना संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता : कोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Cannot be evicted from property without due process of law: Court
विज्ञापन
अंबाला सिटी। ग्राम पंचायत नहोनी बनाम लक्ष्मण सिंह केस में अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना उसकी दुकान या संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने ग्राम पंचायत द्वारा दायर अपील का योग्यताहीन हुए खारिज कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
Trending Videos

नाहोनी गांव के निवासी लक्ष्मण सिंह ने ग्राम पंचायत के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का सूट दाखिल किया था। लक्ष्मण सिंह का कहना था कि वह वर्ष 1988 से गांव की दुकान नंबर 3 में बतौर किराएदार काबिज है। नियमित रूप से 245 रुपये महीना किराया दे रहा है। उसका आरोप था कि वर्तमान सरपंच गांव की आपसी गुटबाजी के कारण उसे जबरन दुकान से निकालकर उसे नीलामी पर चढ़ाना चाहते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पंचायत की दलीलें
दूसरी ओर, ग्राम पंचायत ने दलील दी थी कि लक्ष्मण सिंह किराया देने में कोताही बरत रहा है। पंचायत का दावा था कि दुकान की हालत जर्जर हो चुकी है और वहां अवैध शराब बेचने की शिकायतें भी मिल रही हैं, जिससे पास के स्कूल के बच्चों और राहगीरों को परेशानी होती है। पंचायत ने यह भी तर्क दिया कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट के तहत सिविल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed