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Ambala News: मोबाइल में कमियां पाए जाने पर विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ता आयोग ने रिफंड करने का दिया आदेश
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अंबाला सिटी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक उपभोक्ता की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए, एक दोषपूर्ण मोबाइल हैंडसेट की कीमत वापस करने और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने पाया कि मोबाइल फोन वारंटी अवधि के भीतर खराब हो गया था और बार-बार मरम्मत के प्रयास के बावजूद दोष बना रहा। शिकायतकर्ता रविता बर्मन ने 5 जून 2024 को डैशिंग मोबाइल वर्ल्ड से 39,700 में एक वीवो वी-30 मोबाइल खरीदा था। खरीद के केवल दो दिन बाद ही 7 जून 2024 को मोबाइल में समस्याएं शुरू हो गईं, कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था और तस्वीरों और वीडियो में काली लाइनें दिखाई दे रही थीं। शिकायतकर्ता ने बाद में मोबाइल के गर्म होने और स्पीकर में समस्या सहित कई अन्य कमियों का भी अनुभव किया। सर्विस सेंटर पर गए तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। इसके कुछ घंटे बाद फिर यह समस्याएं आ गईं।
सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि ने बाद में कैमरा और स्पीकर की कमियों स्वीकार करते हुए पार्ट्स की मरम्मत की पेशकश की। शिकायतकर्ता ने मरम्मत के बजाय मोबाइल में मैन्युफेक्चरिंग दोष बताते हुए मोबाइल बदलने या रिफंड देने की मांग की। आयोग ने शिकायतकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए पाया कि मोबाइल हैंडसेट खरीद के दो महीने से भी कम समय के भीतर वारंटी अवधि में दोषपूर्ण हो गया था। ऐसे में आयोग ने ग्राहक को शिकायत दर्ज करने की तारीख (1 अक्तूबर 2024) से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ, मोबाइल हैंडसेट की कीमत 39,700 रुपये वापस करने, मानसिक उत्पीड़न और केस पर खर्च के लिए कुल 8,000 रुपये देने के निर्देश दिए। विपक्षी पार्टियों ने समय पर भुगतान नहीं किया तो 8 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा। संवाद
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आयोग ने पाया कि मोबाइल फोन वारंटी अवधि के भीतर खराब हो गया था और बार-बार मरम्मत के प्रयास के बावजूद दोष बना रहा। शिकायतकर्ता रविता बर्मन ने 5 जून 2024 को डैशिंग मोबाइल वर्ल्ड से 39,700 में एक वीवो वी-30 मोबाइल खरीदा था। खरीद के केवल दो दिन बाद ही 7 जून 2024 को मोबाइल में समस्याएं शुरू हो गईं, कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था और तस्वीरों और वीडियो में काली लाइनें दिखाई दे रही थीं। शिकायतकर्ता ने बाद में मोबाइल के गर्म होने और स्पीकर में समस्या सहित कई अन्य कमियों का भी अनुभव किया। सर्विस सेंटर पर गए तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। इसके कुछ घंटे बाद फिर यह समस्याएं आ गईं।
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सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि ने बाद में कैमरा और स्पीकर की कमियों स्वीकार करते हुए पार्ट्स की मरम्मत की पेशकश की। शिकायतकर्ता ने मरम्मत के बजाय मोबाइल में मैन्युफेक्चरिंग दोष बताते हुए मोबाइल बदलने या रिफंड देने की मांग की। आयोग ने शिकायतकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए पाया कि मोबाइल हैंडसेट खरीद के दो महीने से भी कम समय के भीतर वारंटी अवधि में दोषपूर्ण हो गया था। ऐसे में आयोग ने ग्राहक को शिकायत दर्ज करने की तारीख (1 अक्तूबर 2024) से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ, मोबाइल हैंडसेट की कीमत 39,700 रुपये वापस करने, मानसिक उत्पीड़न और केस पर खर्च के लिए कुल 8,000 रुपये देने के निर्देश दिए। विपक्षी पार्टियों ने समय पर भुगतान नहीं किया तो 8 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा। संवाद