UP: हाईकोर्ट का अहम फैसला, लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं, बालिग जोड़ों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 19 Dec 2025 07:07 PM IST
सार
High Court Allahabad : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग जोड़ों को राहत देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई गैर कानूनी नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि यह समाज को स्वीकार हो या न हो लेकिन कोई अपराध नहीं है। जोड़ों की जान की सुरक्षा करना राज्य का मौलिक दायित्व है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
