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Ambala News: एनडीपीएस मामले में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sun, 21 Dec 2025 01:18 AM IST
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अंबाला सिटी। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने नशीले पदार्थ से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल ने आरोपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को वारदात से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और उसे अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 9 दिसंबर को 27 ग्राम 32 मिलिग्राम हेरोइन सहित नारायणगढ़ निवासी गौरव उर्फ अज्जू को काबू किया था। इसके बाद कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया।
रिमांड के दौरान आरोपी के जरिये मुख्य नशा तस्कर तक पहुंचने की दलील दी गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करता है। बड़ी रसौर गांव के पास आरोपी को काबू किया था। इस मामले में आरोपी गौरव ने अदालत में आवेदन दायर कर दावा किया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और पुलिस की कहानी मनगढ़ंत है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए अहम सबूत है।
अदालत ने आरोपी के तर्कों को स्वीकार करते हुए माना कि यदि दावे सही पाए जाते हैं, तो यह आरोपी के बचाव में एक प्रभावी पक्ष होगा। न्यायाधीश ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक को निम्नलिखित स्थानों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने का आदेश दिया है। इसमें पाल किरयाना स्टोर के पास बिजली के खंभे पर लगे दो कैमरों, वाल्मीकि बस्ती के पास की फुटेज, तिलक राज के घर के सामने की फुटेज को सुरक्षित रखने को कहा गया है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने पहले सूचित किया था कि तिलक राज के कैमरों में डीवीआर नहीं लगा है, फिर भी अदालत ने विस्तृत जांच और फुटेज सुरक्षित करने की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। संवाद
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रिमांड के दौरान आरोपी के जरिये मुख्य नशा तस्कर तक पहुंचने की दलील दी गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करता है। बड़ी रसौर गांव के पास आरोपी को काबू किया था। इस मामले में आरोपी गौरव ने अदालत में आवेदन दायर कर दावा किया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और पुलिस की कहानी मनगढ़ंत है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए अहम सबूत है।
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अदालत ने आरोपी के तर्कों को स्वीकार करते हुए माना कि यदि दावे सही पाए जाते हैं, तो यह आरोपी के बचाव में एक प्रभावी पक्ष होगा। न्यायाधीश ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक को निम्नलिखित स्थानों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने का आदेश दिया है। इसमें पाल किरयाना स्टोर के पास बिजली के खंभे पर लगे दो कैमरों, वाल्मीकि बस्ती के पास की फुटेज, तिलक राज के घर के सामने की फुटेज को सुरक्षित रखने को कहा गया है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने पहले सूचित किया था कि तिलक राज के कैमरों में डीवीआर नहीं लगा है, फिर भी अदालत ने विस्तृत जांच और फुटेज सुरक्षित करने की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। संवाद