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Ambala News: धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी काे 50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sun, 12 Oct 2025 01:48 AM IST
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The accused arrested in the fraud case got bail on a surety of Rs 50,000.
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद आरोपी कश्मीर सिंह को 50 हजार के मुचलके नियमित जमानत दी है। बिरला मंदिर एंक्लेव निवासी 50 वर्षीय कश्मीर सिंह पर आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पुलिस थाने में 16 सितंबर को राम कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत में रामकुमार ने आरोप लगाया कि छह मार्च 2021 को उन्होंने कश्मीर सिंह से तीन प्रतिशत ब्याज दर पर 4,50,000 रुपये का ऋण लिया था। सुरक्षा के तौर पर कश्मीर सिंह को रामकुमार ने अपनी पत्नी के नाम पर घर का बिक्री समझौता और दो खाली चेक दिए थे। राम कुमार ने दावा किया कि 17 अक्टूबर 2022 को 1,20,000, नौ दिसंबर 2022 को 93,000 और 21 फरवरी 2023 को 2,37,000 रुपये ब्याज सहित चुका दिए लेकिन कश्मीर सिंह ने चेक और संपत्ति के दस्तावेज वापस नहीं किए। इसके अलावा कश्मीर सिंह ने कथित तौर पर चेक का दुरुपयोग किया और पनीपत कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया।
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कश्मीर सिंह के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और मामला पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है। उन्होंने देरी से मुकदमा दर्ज करने और जांच पूरी होने का हवाला दिया। दूसरी ओर अभियोजक और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कश्मीर सिंह को आदतन अपराधी बताया और कहा कि इससे अन्य सह-आरोपियों की गिरफ्तारी में बाधा आ सकती है। न्यायाधीश ने माना कि कश्मीर सिंह 18 सितंबर से हिरासत में हैं, जांच पूरी हो चुकी है और अपराध जमानती हैं। इसलिए उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
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