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Haryana: यदि बच्चे की उम्र छह साल से कम... तो पहली कक्षा में एडमिशन नहीं, सरकार ने क्यों लागू किया नया नियम?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Sun, 18 Jan 2026 02:39 PM IST
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सार
हरियाणा में स्कूलों में दाखिले को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने एडमिशन को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब छह साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिला नहीं होगा।
बच्चे के साथ अभिभावक।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा के स्कूलों में दाखिले के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब छह साल से कम उम्र के बच्चों को कक्षा एक में एडमिशन नहीं होगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में दाखिले कए लिए न्यूनतम आयु सीमा तय कर दी है। इसके तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र छह वर्ष होना अनिवार्य है। वहीं अब पहले दी जा रही छह महीने की आयु छूट को हटा दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्टे के निर्देशों और नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तहत लिया है।
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बता दें कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राजय सरकार फटकार लगाते हुए कहा था कि राज्य के स्कूलों में दाखिले के नियम एनईपी 202 के तहत नहीं हैं। अदालत ने सरकार को अपने बॉयलॉज अपडेट करने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब सरकार ने दाखिले को लेकर नया नियम लागू करने का फैसला लिया है।
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नए नियमों के अनुसार जो बच्चे छह साल से कम उम्र के होंगे उन्हें पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चों का प्री-प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन होगा। हालांकि इससे पहले हरियाणा में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाता था।