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Haryana: भवन निर्माण को लेकर नया नियम लागू, एक मंजिल पर बना सकेंगे एक ही फ्लैट; आग की घटनाओं के बाद लिया फैसला

Mon, 29 Jun 2026 05:59 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Mon, 29 Jun 2026 05:59 PM IST
सार

विभागीय अधिकारियों के अनुसार बहुत सारे शहरों में एक ही मंजिल पर कई फ्लोर तक फ्लैट बनाए जाने से लोगों के रहने की संख्या भी बढ़ रही है जिससे आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है।

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New building construction rule implemented in Haryana: only one flat allowed per floor
हरियाणा भवन निर्माण के नियमों में हुए बदलाव - फोटो : संवाद

विस्तार

आगजनी की घटना के बाद बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने आवासीय भवनों के निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक और सोनीपत सहित विभिन्न शहरों में अब सेक्टरों और कॉलोनियों में एक मंजिल पर सिर्फ एक ही फ्लैट बनाया जा सकेगा। एक बिल्डिंग में अधिकतम चार मंजिल तक बनाने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें हर फ्लोर पर एक घर बनाने की अनुमति होगी।
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विभागीय अधिकारियों के अनुसार बहुत सारे शहरों में एक ही मंजिल पर कई फ्लोर तक फ्लैट बनाए जाने से लोगों के रहने की संख्या भी बढ़ रही है जिससे आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। हालही में हुए आगजनी के हादसों को देखते हुए सरकार ने हर मंजिल पर केवल एक ही फ्लैट बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। 
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प्रस्तावित संशोधनों पर 25 जुलाई तक आम जनता और हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं। विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा जारी ड्राफ्ट के मुताबिक एक बिल्डिंग में अधिकतम चार फ्लोर बनाए जा सकेंगे, जिनमें से प्रत्येक मंजिल पर केवल एक स्वतंत्र आवासीय यूनिट बनाने की अनुमति दी जाएगी।
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