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Chandigarh-Haryana News: एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापकों की नौकरी भी होगी पक्की
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-शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में पेश होगा बिल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन स्तर के आखिरी दिन सोमवार को यह बिल पेश होगा।
सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद अब राज्य सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। वहीं, वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। इसके अलावा इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और एक्सग्रेसिया का भी लाभ मिलेगा।
उन प्राध्यापकों को लाभ नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 58 साल हो गई है और जिन्हें हटा दिया गया हो या त्याग पत्र दे दिया हो। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में करीब दो हजार एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर तैनात हैं। वहीं, सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 1400 से ज्यादा अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी 58 साल की आयु तक नौकरी पक्की कर सकती है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन स्तर के आखिरी दिन सोमवार को यह बिल पेश होगा।
सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद अब राज्य सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। वहीं, वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। इसके अलावा इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और एक्सग्रेसिया का भी लाभ मिलेगा।
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उन प्राध्यापकों को लाभ नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 58 साल हो गई है और जिन्हें हटा दिया गया हो या त्याग पत्र दे दिया हो। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में करीब दो हजार एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर तैनात हैं। वहीं, सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 1400 से ज्यादा अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी 58 साल की आयु तक नौकरी पक्की कर सकती है।