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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   The way is clear for the appointment of administrators in private universities.

Chandigarh-Haryana News: निजी विवि में प्रशासक नियुक्ति का रास्ता साफ

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चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों (विवि) पर नियंत्रण संबंधी हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है।
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इसके तहत छात्रों के भविष्य व राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गंभीर चूक में शामिल विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की शक्तियां हरियाणा सरकार के पास होंगी। राज्य सरकार ने यह संशोधन फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद के बाद किया है। इसके कुछ शिक्षकों की संलिप्ता दिल्ली में लाल किला विस्फोट में पाई गई थी। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन को भंग करने व प्रशासक की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए विश्वविद्यालय के विघटन और प्रशासन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए धारा 44 बी को इसमें शामिल किया गया है। ब्यूरो
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