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हरियाणा में अब ट्रांसजेंडर भी बन सकेंगे HCS: फॉर्म में जुड़ा 'थर्ड जेंडर' का विकल्प, हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 24 Feb 2026 01:21 PM IST
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सार

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हरियाणा सिविल सेवा (HCS) और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

Transgenders can now become HCS officers in Haryana Third gender option added to forms High Court
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती में अब ट्रांसजेंडर भी हिस्सा ले सकेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अब लिंग चुनने वाले कॉलम में ट्रांसजेंडर के लिए भी विकल्प एड कर दिया है। आयोग की ओर से 23 फरवरी को इसके लिए एक घंटे साइट बंद रखी गई थी। इस दौरान ट्रांसजेंडर विकल्प का ऑप्शन अपडेट किया है। 
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हरियाणा सिविल सेवा (HCS) और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के आवेदन फॉर्म में तीसरे लिंग (ट्रांसजेंडर) का कॉलम शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार और आयोगों को निर्देश दिया है, जिससे उन्हें समान रोजगार अवसर मिल सकें।
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