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Charkhi Dadri News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 18 तक बढ़ी
Sat, 08 Aug 2026 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 08 Aug 2026 01:38 AM IST
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चरखी दादरी। सरकार की ओर से किसानों के हित के मद्देनजर ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई है। अभी तक अपनी फसलों का बीमा करवाने से वंचित रहे किसान इस अवधि के दौरान फसल बीमा अवश्य करवाए। है।
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि सरकार की ओर से खेती को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। सरकार की ओर से विभिन्न फसल बीमा कंपनियों को जिले अलॉट किए गए हैं।
किसान को धान, बाजरा, मक्का की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत और कपास फसल के लिए पांच प्रतिशत देना होता है और शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार व केंद्र सरकार करती है।
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धान की फसल के लिए 2231.22 रुपये प्रति हेक्टेयर, कपास फसल के लिए 5706.80 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा फसल के लिए 1075.58 रुपये प्रति हेक्टेयर और मक्का फसल के लिए 1144.22 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान को प्रीमियम देना होगा और गैर ऋणी किसान बीमा करवाना चाहता है तो किसी भी सीएससी केंद्र पर जाकर फसल बीमा करवा सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि बीमित फसल में कोई स्थानीय आपदा ओलावृष्टि, जलभराव, भू-स्खलन आने पर व्यक्तिगत शिकायत किसान 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन, फसल बीमा एप व कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर दर्ज करवा सकते हैं। संवाद
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उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि सरकार की ओर से खेती को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। सरकार की ओर से विभिन्न फसल बीमा कंपनियों को जिले अलॉट किए गए हैं।
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किसान को धान, बाजरा, मक्का की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत और कपास फसल के लिए पांच प्रतिशत देना होता है और शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार व केंद्र सरकार करती है।
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धान की फसल के लिए 2231.22 रुपये प्रति हेक्टेयर, कपास फसल के लिए 5706.80 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा फसल के लिए 1075.58 रुपये प्रति हेक्टेयर और मक्का फसल के लिए 1144.22 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान को प्रीमियम देना होगा और गैर ऋणी किसान बीमा करवाना चाहता है तो किसी भी सीएससी केंद्र पर जाकर फसल बीमा करवा सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि बीमित फसल में कोई स्थानीय आपदा ओलावृष्टि, जलभराव, भू-स्खलन आने पर व्यक्तिगत शिकायत किसान 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन, फसल बीमा एप व कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर दर्ज करवा सकते हैं। संवाद