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Fatehabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 14 Aug 2026 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 14 Aug 2026 11:33 PM IST
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फतेहाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में आरोपी अजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष का साधारण कारावास और पच्चीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत भी पांच वर्ष का साधारण कारावास और पच्चीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे दोनों धाराओं में तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-स्पेशल जज अमित गर्ग की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़ित नाबालिग के पुनर्वास के लिए पचास हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है।
इस मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने की। देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि 22 मार्च 2025 को शहर थाना फतेहाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि आरोपी अजय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसने नाबालिग के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की थी।
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पुलिस ने मामले की जांच के दौरान नाबालिग के बयान दर्ज किए। उसकी आयु से संबंधित दस्तावेज और स्कूल रिकॉर्ड प्राप्त कर सत्यापित किए गए। घटनास्थल की निशानदेही भी की गई और अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। मित्तल ने बताया कि कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और ठोस गवाही पर आरोपी को दोषी ठहरा सजा का निर्धारण किया है।
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यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे दोनों धाराओं में तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-स्पेशल जज अमित गर्ग की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़ित नाबालिग के पुनर्वास के लिए पचास हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है।
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इस मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने की। देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि 22 मार्च 2025 को शहर थाना फतेहाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि आरोपी अजय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसने नाबालिग के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की थी।
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पुलिस ने मामले की जांच के दौरान नाबालिग के बयान दर्ज किए। उसकी आयु से संबंधित दस्तावेज और स्कूल रिकॉर्ड प्राप्त कर सत्यापित किए गए। घटनास्थल की निशानदेही भी की गई और अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। मित्तल ने बताया कि कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और ठोस गवाही पर आरोपी को दोषी ठहरा सजा का निर्धारण किया है।