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Jhajjar-Bahadurgarh News: स्कूलों में री-एडमिशन फीस व तय दुकानों से खरीद पर रोक
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बहादुरगढ़ । सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में दाखिले, वर्दी और पाठ्य पुस्तकों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निजी विद्यालय दाखिले के समय अभिभावकों से वर्दी या किताबें बदलने के नाम पर री-एडमिशन फीस नहीं वसूलेगा।
साथ ही स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से वर्दी, किताबें या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शेर सिंह ने सभी स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रकार की मनमानी से बचें और अभिभावकों को स्वतंत्र रूप से सामग्री खरीदने का विकल्प दें।
यदि कोई विद्यालय इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी निजी विद्यालय दाखिला प्रक्रिया हरियाणा शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पूरी करें।
साथ ही स्कूलों को शिक्षा नीति 2003 के के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षा विभाग के इस कदम से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने की शिकायतें आ रही थीं।
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साथ ही स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से वर्दी, किताबें या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शेर सिंह ने सभी स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रकार की मनमानी से बचें और अभिभावकों को स्वतंत्र रूप से सामग्री खरीदने का विकल्प दें।
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यदि कोई विद्यालय इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी निजी विद्यालय दाखिला प्रक्रिया हरियाणा शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पूरी करें।
साथ ही स्कूलों को शिक्षा नीति 2003 के के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षा विभाग के इस कदम से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने की शिकायतें आ रही थीं।