फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Convict sentenced to six months' imprisonment in cheque bouncing

Jhajjar-Bahadurgarh News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to six months' imprisonment in cheque bouncing
14jjrp02- अजय गुलिया
झज्जर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आदित्य वर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सुनील कुमार को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें छह माह के साधारण कारावास और 2,50,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

गुढ़ा निवासी कृष्ण कुमार ने सिवाना निवासी सुनील कुमार को 2,25,000 रुपये के स्पेयर पार्ट्स, सामान और फर्नीचर बेचे थे। सुनील ने 50,000 रुपये नकद दिए और शेष 1,75,000 रुपये के लिए 10 अप्रैल 2018 का चेक दिया। यह चेक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का था। चेक फंड अपर्याप्त होने के कारण दो बार बाउंस हो गया।
विज्ञापन

इसके बाद कृष्ण कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। सुनील कुमार ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए लेकिन दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी कोई कानूनी देनदारी नहीं है। अदालत ने उनके बचाव को खारिज कर दिया। अदालत ने यह राशि तीन माह के भीतर चुकाने के आदेश दिए हैं। संवाद

14jjrp02- अजय गुलिया

14jjrp02- अजय गुलिया

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed