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हरियाणा: बहादुरगढ़ के खैरपुर में लगा प्रदूषण मापने का यंत्र, पराली जलाने पर 30 हजार तक जुर्माना
Thu, 15 Oct 2026 11:42 AM IST
Naveen
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा)
Published by: Naveen
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:42 AM IST
सार
डॉ. कौशिक ने बताया कि हरियाणा सरकार की CRM योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ₹1200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है।
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एयर क्वालिटी PM 2.5 सेंसर
- फोटो : संवाद
विस्तार
साल 2023-24 में वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट रहे गांव खैरपुर में कृषि विभाग ने एयर क्वालिटी PM 2.5 सेंसर लगाया है। उप कृषि निदेशक, झज्जर के आदेशानुसार लगाए गए इस सेंसर से गांव में वायु प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी की जा सकेगी।
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उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने बताया कि फसल अवशेष जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है और यह गैरकानूनी है। उपायुक्त द्वारा 23 सितंबर से 23 नवंबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
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उन्होंने बताया कि पराली जलाने पर दो एकड़ तक ₹5 हजार, दो से पांच एकड़ तक ₹10 हजार और पांच एकड़ से अधिक जमीन पर ₹30 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा एफआईआर दर्ज करवाने और रेड एंट्री की सिफारिश भी की जाएगी।
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डॉ. कौशिक ने बताया कि हरियाणा सरकार की CRM योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ₹1200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है और खेतों की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है।