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Kaithal News: लाडो लक्ष्मी योजना के 100 आवेदन रद्द
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Mon, 19 Jan 2026 03:00 AM IST
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कैथल ।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना कैथल जिले की महिलाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले से कुल 35,220 महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 35,120 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, करीब 100 आवेदन विभिन्न त्रुटियों के कारण रद्द कर दिए गए हैं।
स्वीकृत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में सरकार द्वारा निर्धारित समय पर 2100 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि भेजी जा रही है। डीसी अपराजिता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। योजना के तहत प्राप्त राशि से महिलाएं अपने भविष्य के लिए निवेश कर रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है, उनमें दस्तावेजों अथवा जानकारी में त्रुटियां पाई गई हैं। संवाद
बॉक्स
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें
लाभार्थी महिला के नाम पर चालू बैंक खाता होना चाहिए। अनिवार्य महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो। परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित महिला, जिसका पति हरियाणा का निवासी हो और जो आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक अवधि से हरियाणा में रह रही हो, वह भी योजना की पात्र हैं। लाडो लक्ष्मी योजना से जिले की हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है और यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
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महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना कैथल जिले की महिलाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले से कुल 35,220 महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 35,120 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, करीब 100 आवेदन विभिन्न त्रुटियों के कारण रद्द कर दिए गए हैं।
स्वीकृत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में सरकार द्वारा निर्धारित समय पर 2100 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि भेजी जा रही है। डीसी अपराजिता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। योजना के तहत प्राप्त राशि से महिलाएं अपने भविष्य के लिए निवेश कर रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है, उनमें दस्तावेजों अथवा जानकारी में त्रुटियां पाई गई हैं। संवाद
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योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें
लाभार्थी महिला के नाम पर चालू बैंक खाता होना चाहिए। अनिवार्य महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो। परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित महिला, जिसका पति हरियाणा का निवासी हो और जो आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक अवधि से हरियाणा में रह रही हो, वह भी योजना की पात्र हैं। लाडो लक्ष्मी योजना से जिले की हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है और यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।