कोरोना की दूसरी लहर के बीच जिला में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जिला में पाबंदियों में काफी हद तक छूट मिल चुकी है लेकिन, अभी भी जिला कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। इसीलिए सरकार द्वारा अभी भी ढिलाई के साथ पाबंदियों को बरकरार गया है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार ढिलाई के साथ पाबंदियों को 2 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सभी दिनों में प्रदेश में रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा जिला में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की एक टाइमिंग रखी है, उसी के हिसाब से चलने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों से सख्ती के साथ आदेश का पालन कराने को कहा गया है।
सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा में 50 फीसदी क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करनी होगा। गोल्फ कोर्स में बने क्लब हाउस, बार और रेस्टोरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। जिम खोलने का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा। सभी सुरक्षा उपायों के साथ स्पा सेंटर भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। यह जानकारी डीसी प्रदीप दहिया ने दी।
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