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मनमानी : रात में भी बंद नहीं हो रहे शराब के ठेके
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.अस्पताल चाैक के पास बना शराब का ठेका । संवाद
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गगन तलवार
करनाल। कर्ण नगरी में दूध और दवा की दुकानें और पेट्रोल पंप भले ही सुबह छह बजे के बाद खुलते हो लेकिन शराब की बिक्री दिन-रात होती है। किसी ठेके पर रात में और अल सुबह सरेआम शटर खोलकर बिक्री की जाती है तो कई ठेकों पर शटर काटकर विंडो बनाई हुई है, जिसमें ग्राहक के मांगने पर बोतल पकड़ा दी जाती है।
अमर उजाला टीम ने शनिवार को तड़के 4 बजे पड़ताल की तो नेशनल हाईवे पर नमस्ते चौक के नजदीक शराब ठेके का आधा शटर खुला मिला। काउंटर पर करिंदा भी बैठा था और बाहर से ग्राहक भी खड़ा दिखाई दिया। इसके अलावा मेरठ चौक का शराब ठेका बंद मिला। हालांकि आसपास के लोगों ने बताया कि यदि शटर पर दस्तक दें तो अंदर से शराब की बोतल आसानी से मिल सकती है।
इसके अलावा शहर में अस्पताल रोड पर स्थित दो शराब ठेकों के बाहर लोग मंडराते दिखाई दिए। इन दोनों ठेकों पर शटर को काटकर छोटी विंडो बनाई हुई है, अंदर लाइट जग रही थी। यह नई आबकारी नीति (2025-26) का उल्लंघन है। हरियाणा में इस तरीके से शराब बिक्री नहीं की जा सकती। डीईटीसी आबकारी नीरज का कहना है कि यदि ऐसा है तो यह गलत है, उचित कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय में ही शराब की दुकान खोल सकते हैं।
सुबह 8 बजे से पहले ही खुल जाते हैं ठेकों के शटर
मुगल कैनाल और भगवान परशुराम चौक के नजदीक शराब ठेके का शनिवार को सुबह 7 बजे खुला मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि शराब की दुकान रोजाना इसी समय खुलती है। जबकि शहरी क्षेत्र में शराब ठेके को खोलने का समय 8 बजे से रात 12 बजे तक है। इसी तरह शहर के अलग-अलग शराब ठेकों के शटर भी खुल जाते हैं।
हरियाणा में शराब ठेके के लिए ये हैं नियम
- शहरी क्षेत्र : पूरा वर्ष सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक शराब ठेके खोलने का समय है। कुछ मामलों में अतिरिक्त फीस देकर समय बढ़ाया जा सकता है लेकिन सामान्य नियम यही है।
- ग्रामीण क्षेत्र : अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 से रात 11 बजे तक, नवंबर से मार्च माह तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक शराब ठेके खुलने का समय है।
विंडो से शराब बेचना अपराध की श्रेणी में
एडवोकेट संदीप राणा और राजकुमार शर्मा का कहना है कि शराब ठेके का शटर काटकर बनाई छोटी विंडो से शराब बेचना अवैध है। ठेके से शराब बिक्री निर्धारित समय पर ही हो सकती है। लाइसेंस के अनुसार निर्धारित समय के बाद बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। ऐसा करने पर शराब की दुकान सील भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
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करनाल। कर्ण नगरी में दूध और दवा की दुकानें और पेट्रोल पंप भले ही सुबह छह बजे के बाद खुलते हो लेकिन शराब की बिक्री दिन-रात होती है। किसी ठेके पर रात में और अल सुबह सरेआम शटर खोलकर बिक्री की जाती है तो कई ठेकों पर शटर काटकर विंडो बनाई हुई है, जिसमें ग्राहक के मांगने पर बोतल पकड़ा दी जाती है।
अमर उजाला टीम ने शनिवार को तड़के 4 बजे पड़ताल की तो नेशनल हाईवे पर नमस्ते चौक के नजदीक शराब ठेके का आधा शटर खुला मिला। काउंटर पर करिंदा भी बैठा था और बाहर से ग्राहक भी खड़ा दिखाई दिया। इसके अलावा मेरठ चौक का शराब ठेका बंद मिला। हालांकि आसपास के लोगों ने बताया कि यदि शटर पर दस्तक दें तो अंदर से शराब की बोतल आसानी से मिल सकती है।
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इसके अलावा शहर में अस्पताल रोड पर स्थित दो शराब ठेकों के बाहर लोग मंडराते दिखाई दिए। इन दोनों ठेकों पर शटर को काटकर छोटी विंडो बनाई हुई है, अंदर लाइट जग रही थी। यह नई आबकारी नीति (2025-26) का उल्लंघन है। हरियाणा में इस तरीके से शराब बिक्री नहीं की जा सकती। डीईटीसी आबकारी नीरज का कहना है कि यदि ऐसा है तो यह गलत है, उचित कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय में ही शराब की दुकान खोल सकते हैं।
सुबह 8 बजे से पहले ही खुल जाते हैं ठेकों के शटर
मुगल कैनाल और भगवान परशुराम चौक के नजदीक शराब ठेके का शनिवार को सुबह 7 बजे खुला मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि शराब की दुकान रोजाना इसी समय खुलती है। जबकि शहरी क्षेत्र में शराब ठेके को खोलने का समय 8 बजे से रात 12 बजे तक है। इसी तरह शहर के अलग-अलग शराब ठेकों के शटर भी खुल जाते हैं।
हरियाणा में शराब ठेके के लिए ये हैं नियम
- शहरी क्षेत्र : पूरा वर्ष सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक शराब ठेके खोलने का समय है। कुछ मामलों में अतिरिक्त फीस देकर समय बढ़ाया जा सकता है लेकिन सामान्य नियम यही है।
- ग्रामीण क्षेत्र : अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 से रात 11 बजे तक, नवंबर से मार्च माह तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक शराब ठेके खुलने का समय है।
विंडो से शराब बेचना अपराध की श्रेणी में
एडवोकेट संदीप राणा और राजकुमार शर्मा का कहना है कि शराब ठेके का शटर काटकर बनाई छोटी विंडो से शराब बेचना अवैध है। ठेके से शराब बिक्री निर्धारित समय पर ही हो सकती है। लाइसेंस के अनुसार निर्धारित समय के बाद बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। ऐसा करने पर शराब की दुकान सील भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।