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Karnal News: अदालत में पेश नहीं होने पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jan 2026 06:04 AM IST
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FIR against accused for not appearing in court
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पानीपत। गैरजमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी के अदालत के सामने पेश न होने पर अदालत ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत के आदेश के बाद थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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आरोपी दलबीर के खिलाफ थाना सेक्टर-29 में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसकी सुनवाई एनडीपीएस एक्ट अदालत में रही है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। छह जनवरी को इस मामले की सुनवाई थी। लेकिन आरोपी के खिलाफ जारी वारंट अप्रस्तुत होकर वापस आ गए। अदालत के आदेश के बावजूद भी आरोपी को अदालत में पेश नहीं हुआ। जिस पर अदालत ने सख्त नाराजगी जाहिर की।
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अदालत में आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेशों की अवेहलना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही एसएचओ को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराया जाए।
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