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Karnal News: अफीम की खेती करने वाले दो नशा तस्कर दोषी करार, 20-20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jan 2026 06:02 AM IST
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Two drug traffickers convicted for opium cultivation, sentenced to 20 years in prison each
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने नशा तस्करी के अलग-अलग दो मामलों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को 20-20 साल की सजा कैद की सजा सुनाई। दोषी सत्यवान को अफीम की खेती करने के आरोप में मार्च 2019 में सीआईए-1 की टीम ने गिरफ्तार किया था। जिसके कब्जे से 152 पौधे बरामद किए गए थे। वहीं, दूसरे दोषी सुखचैन को समालखा की राजस्थान कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 21.50 किग्रा गांजा बरामद किया गया था। अदालत से आरोपी सत्यवान पर दो लाख और सुखचैन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सीआईए-1 में तैनात एसआई सुनील कुमार ने थाना सदर में 13 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि टीम को सूचना मिली थी कि सोनीपत जिले के गांव ललहेड़ी गांव सत्यवान ने बबैल गांव में सरकारी ट्यूबवेल के सामने एक प्लॉट में अफीम की खेती कर रखी है। सूचना पर तुरंत ही टीम ने मौके पर पहुंचकर सत्यवान को काबू कर लिया। प्लॉट में जांच की तो उसमें 152 पेड़ अफीम के मिले। वनराजिक अधिकारी से पौधे की पहचान कराई गई तो उन्होंने अफीम के पौधे होने की पुष्टि की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। उप जिला न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया की आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार एसआई प्रमोद कुमार ने पांच फरवरी 2020 को समालखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उन्हें सूचना मिली थी की राजस्थान कॉलोनी निवासी सुखचैन गांजा तस्करी करता है। वह गांजा की खेप लेकर पट्टीकल्याणा से रिक्शा से राजस्थान कॉलोनी पहुंचेगा। जिसके बाद पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी कर ली। गीता आश्रम के पास नाका लगाकर वाहनों की जांच की गई। उसी दौरान पुलिस टीम ने रिक्शा समेत सुखचैन निवासी राजस्थान कॉलोनी को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से पुलिस ने 21.50 किग्रा गांजा बरामद किया।
आरोपी के खिलाफ समालखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पूछताछ की। आरोपी ने बताया था कि वह वह राजस्थान से गांजा पत्ती लाकर बेचता है। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। फाइल पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने आरोपी सुखचैन को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।



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