{"_id":"6ab430821a4d4233a10d56e5","slug":"five-thousand-rupee-fine-for-littering-pushcart-will-also-be-confiscated-karnal-news-c-18-knl1018-997764-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Karnal News: कचरा फेंका तो पांच हजार का जुर्माना, रेहड़ी भी होगी जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Karnal News: कचरा फेंका तो पांच हजार का जुर्माना, रेहड़ी भी होगी जब्त
विज्ञापन
एआई निर्मित इमेज
करनाल। हरियाणा स्वच्छ लीग प्रतियोगिता-2026 के तहत नगर निगम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी की है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि निरीक्षण में कई स्थानों पर रेहड़ी-पटरी संचालकों की ओर से खुले में कचरा डालने के मामले मिले हैं। इससे आसपास गंदगी फैल रही है और स्वच्छता प्रभावित हो रही है। ऐसे मामलों में पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर रेहड़ी-फड़ी भी जब्त की जाएगी।
उन्होंने बताया कि निगम ने सभी रेहड़ी विक्रेताओं को अपनी रेहड़ी के पास कूड़ेदान रखने के निर्देश दिए हैं। कचरा केवल निगम की संग्रहण गाड़ी में ही डालने को कहा गया है। सड़क, नाली या खाली स्थान पर कचरा डालना मना है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
आयुक्त सलोनी शर्मा ने कहा कि स्वच्छ शहर बनाने के लिए नागरिकों, दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सभी से स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझने और सहयोग करने की अपील की। निगम ने अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि निरीक्षण में कई स्थानों पर रेहड़ी-पटरी संचालकों की ओर से खुले में कचरा डालने के मामले मिले हैं। इससे आसपास गंदगी फैल रही है और स्वच्छता प्रभावित हो रही है। ऐसे मामलों में पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर रेहड़ी-फड़ी भी जब्त की जाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि निगम ने सभी रेहड़ी विक्रेताओं को अपनी रेहड़ी के पास कूड़ेदान रखने के निर्देश दिए हैं। कचरा केवल निगम की संग्रहण गाड़ी में ही डालने को कहा गया है। सड़क, नाली या खाली स्थान पर कचरा डालना मना है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
आयुक्त सलोनी शर्मा ने कहा कि स्वच्छ शहर बनाने के लिए नागरिकों, दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सभी से स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझने और सहयोग करने की अपील की। निगम ने अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं।