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Kurukshetra News: नशीला पदार्थ रखने के दोषी को पांच साल की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jul 2025 01:57 AM IST
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A person found guilty of possessing a narcotic substance will be sentenced to five years in prison and fined Rs 10,000.
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में गुरुनानकपुरा निवासी रवि उर्फ टिंकू को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविदास चौक पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान रवि उर्फ टिंकू को हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 7.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। मामले का चालान अदालत में पेश किया गया था। शुक्रवार को नियमित सुनवाई के दौरान विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर रवि उर्फ टिंकू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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