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Kurukshetra News: मारपीट व मोबाइल छीनने के आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके पर मिली नियमित जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Oct 2025 02:10 AM IST
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The accused of assault and snatching of mobile phone got regular bail on personal bond of Rs. 50,000.
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कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार की अदालत ने मारपीट करने व मोबाइल छीनने के आरोपी संजू पाठक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत 50 हजार के निजी मुचलके व सामान राशि के साथ नियमित जमानत मंजूर की है। यह मामला 4 जुलाई को दर्ज मुकदमे से संबंधित है जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 304, 309(6) और 61(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं।


मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता निपु शाह ने बताया कि 4 जुलाई को शाम 5:30 बजे थीम पार्क के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी पिटाई की। वह उनका मोबाइल और सिम छीन कर मौके से भाग गए। शिकायत के आधार पर कृष्णा गेट पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया।
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आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संजू पाठक को शिकायतकर्ता के इशारे पर झूठा फंसाया गया है। वह 5 जुलाई से हिरासत में हैं और सह-अभियुक्तों चिरागदीप और आकाश को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जांच पूरी हो चुकी है और चालान ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और लंबे समय तक हिरासत में रखना अनुचित है।



राज्य के लोक अभियोजक हरिंदर नवेत ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त गंभीर अपराध में शामिल है और एक अन्य मामले में भी संलिप्त है जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि उजागर होती है। उन्होंने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर अभियुक्त गवाहों को धमकाने या अपराध दोहराने का प्रयास कर सकता है।



न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जमानत देना सामान्य नियम है और जेल में रखना अपवाद। अभियुक्त के खिलाफ अन्य मुकदमा लंबित होना जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी संजू पाठक को 50 हजार रुपये के जमानत बाॅन्ड और समान राशि के एक जमानती व साथ ही अदालत में नियमित उपस्थित हों, समान अपराध न करें और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की शर्त के साथ जमानत दी है।



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