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Mahendragarh-Narnaul News: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में छह जुलाई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
Fri, 03 Jul 2026 12:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Fri, 03 Jul 2026 12:19 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश दिलाने के लिए एक मौका और देते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि पात्र अभिभावक 6 जुलाई रात 11:59 बजे तक आरटीई/उज्ज्वल प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आरटीई अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में निर्धारित प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
आवेदन के दौरान अभिभावकों को परिवार पहचान पत्र तथा बच्चे के आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करनी होगी। आवेदन भरते समय निवास स्थान से शून्य से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित इच्छित विद्यालयों का चयन करना होगा।
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अशोक शर्मा ने बताया कि आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित तिथि पर अभिभावकों को मूल दस्तावेजों की जांच ब्लॉक स्तरीय समिति करेगी।
उन्होंने बताया कि आयु पात्रता 31 मार्च 2026 के अनुसार निर्धारित की गई है। नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन वर्ष पूर्ण, एलकेजी के लिए चार वर्ष, यूकेजी के लिए पांच वर्ष तथा कक्षा पहली के लिए छह वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।
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नारनौल। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश दिलाने के लिए एक मौका और देते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि पात्र अभिभावक 6 जुलाई रात 11:59 बजे तक आरटीई/उज्ज्वल प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आरटीई अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में निर्धारित प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
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आवेदन के दौरान अभिभावकों को परिवार पहचान पत्र तथा बच्चे के आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करनी होगी। आवेदन भरते समय निवास स्थान से शून्य से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित इच्छित विद्यालयों का चयन करना होगा।
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अशोक शर्मा ने बताया कि आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित तिथि पर अभिभावकों को मूल दस्तावेजों की जांच ब्लॉक स्तरीय समिति करेगी।
उन्होंने बताया कि आयु पात्रता 31 मार्च 2026 के अनुसार निर्धारित की गई है। नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन वर्ष पूर्ण, एलकेजी के लिए चार वर्ष, यूकेजी के लिए पांच वर्ष तथा कक्षा पहली के लिए छह वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।