फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Panchkula Corporation issues final notice to 684 defaulters over ₹36 crore in outstanding dues

पंचकूला: 684 डिफॉल्टरों का 36 करोड़ बकाया, निगम ने थमाया आखिरी नोटिस; अब सील होंगी संपत्तियां

Fri, 07 Aug 2026 09:01 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Fri, 07 Aug 2026 09:01 AM IST
सार

नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि निगम ने 5 जून 2026 को करीब 750 ऐसे संपत्ति मालिकों को पहला नोटिस जारी किया था, जिन पर दो लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। पहले नोटिस के बावजूद 684 डिफॉल्टरों ने भुगतान नहीं किया।

विज्ञापन
Panchkula Corporation issues final notice to 684 defaulters over ₹36 crore in outstanding dues
पंचकूला नगर निगम - फोटो : संवाद

विस्तार

पंचकूला में 36 करोड़ रुपये से अधिक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए दो लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले 684 प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को दूसरा नोटिस जारी कर दिया है।

विज्ञापन


निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 अगस्त तक बकाया राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्तियां सील की जाएंगी। इनमें 608 निजी और 76 सरकारी संपत्तियां शामिल हैं, जिन पर क्रमश: करीब 25 करोड़ और 11 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है।
विज्ञापन


नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि निगम ने 5 जून 2026 को करीब 750 ऐसे संपत्ति मालिकों को पहला नोटिस जारी किया था, जिन पर दो लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। पहले नोटिस के बावजूद 684 डिफॉल्टरों ने भुगतान नहीं किया। इसके चलते 6 अगस्त को उन्हें दूसरा व अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आयुक्त के अनुसार, शहर में 608 निजी संपत्तियों पर करीब 25 करोड़ रुपये और 76 सरकारी संपत्तियों पर करीब 11 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स लंबित है। इन सभी मामलों में बकाया राशि दो लाख रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर निगम सीलिंग सहित अन्य कानूनी कार्रवाई करेगा।

31 अगस्त तक मिलेगी ब्याज में 75 प्रतिशत छूट
नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने डिफॉल्टरों को राहत देते हुए वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ केवल उन्हीं संपत्ति मालिकों को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना पूरा बकाया टैक्स जमा कर देंगे।


कलेक्टर रेट के आधार पर तय होगा प्रॉपर्टी टैक्स
विनय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर निर्धारण की नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 1 अगस्त 2026 से प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन कलेक्टर रेट के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, संपत्ति मालिकों को 31 अगस्त तक पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स जमा करने का विकल्प दिया गया है। इसके बाद नई प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत प्लॉट के आकार, कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर संपत्ति कर निर्धारित किया जाएगा। महिलाओं के नाम पंजीकृत मकान और प्लॉट पर 25 प्रतिशत कर छूट मिलेगी, जबकि नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले गांवों के लाल डोरा क्षेत्र के मकानों को 75 प्रतिशत तक राहत प्रदान की जाएगी। आयुक्त ने बताया कि जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2026-27 तक का टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, उन पर नई व्यवस्था का तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं, वर्ष 2025-26 और उससे पहले के बकाया टैक्स व ब्याज पर नई नीति लागू नहीं होगी। नगर निगम आयुक्त ने सभी बकायेदारों से 31 अगस्त तक टैक्स जमा कर ब्याज में छूट का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ सीलिंग, वसूली और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed