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पंजाब में एसआईआर : आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, 12 तक दावे-आपत्तियां

Thu, 13 Aug 2026 02:03 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 02:03 AM IST
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SIR in Punjab: Draft electoral roll to be released today; claims and objections accepted until the 12th.
चंडीगढ़। पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत वीरवार ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए अपने नाम और मतदाता संबंधी विवरण की जांच करने की प्रक्रिया शुरू होगी। किसी भी तरह की गलती होने पर दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। अंतिम मतदाता सूची 12 अक्तूबर, 2026 को प्रकाशित होगी।
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दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 13 अगस्त, से 12 सितंबर तक 31 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद इन मामलों की जांच और निपटारे की प्रक्रिया 8 अक्तूबर तक चलेगी। 13 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में मतदाता अपना नाम शामिल होने की जांच कर सकेंगे। इसके अलावा नाम, उम्र, जन्म संबंधी विवरण, लिंग, रिश्तेदार का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की जानकारी भी जांची जा सकेगी।
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मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) से संबंधित जानकारी की भी जांच की जा सकेगी। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 का उपयोग कर दावा दाखिल कर सकता है। विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
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मतदाताओं को मिलेगा अवसर :

एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म पुराने रिकॉर्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद प्रक्रिया रखी गई है। ऐसे मतदाताओं को नोटिस देकर पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न हो। किसी नाम का रिकॉर्ड से लिंक नहीं होना अपने आप अंतिम रूप से नाम कटने का आधार नहीं होगा। यह प्रक्रिया मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण मौका देगी।



दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया :

ड्राफ्ट सूची में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है, तो वह 12 सितंबर तक दावा कर सकता है। वहीं, किसी अपात्र, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाता का नाम सूची में होने पर आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। दावे और आपत्तियां संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के समक्ष दाखिल की जा सकती हैं। इन्हें निर्धारित ऑनलाइन माध्यमों से भी दाखिल किया जा सकता है। दावे और आपत्तियों की सूची संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और ईआरओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होगी।




रिकॉर्ड में नहीं मिले 20.66 लाख मतदाता :

एसआईआर के घर-घर सर्वे और फॉर्म डिजिटाइजेशन का चरण 3 अगस्त को पूरा हो गया था। पंजाब में 9 जून, 2026 तक कुल 2,14,61,043 मतदाता दर्ज थे। इनमें से 1,93,94,408 मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज किए गए। सत्यापन के दौरान 20,66,635 मतदाता रिकॉर्ड में नहीं मिल सके। इनमें 5,74,568 मृत, 9,44,131 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 4,12,715 अनुपस्थित और 1,19,145 डुप्लीकेट या दूसरी जगह दर्ज मतदाता शामिल हैं। करीब 12 लाख मतदाताओं के फॉर्म वर्ष 2003 की पिछली एसआईआर मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाए।
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